State Of Punjab vs Jagjit Singh | पंजाब बनाम जगजीत सिंह

 State Of Punjab And Ors vs Jagjit Singh - Equal Pay for Equal Work Case - Supreme Court of India | पंजाब बनाम जगजीत सिंह


समान काम के बदले समान वेतन की बातें आपने सुनी होंगी. मगर अक्सर हम देखते हैं कि किसी भी सरकारी विभाग में अगर किसी व्यक्ति की कांट्रेक्चुअल जॉब लगी है तो उसका वेतन उसी पद पर काम कर रहे सरकारी कर्मचारी के वेतन से कम होता है. इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के सामने स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जगजीत सिंह का केस आया था. यह मामला 2017 में सुप्रीम कोर्ट के सामने आया. इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी व्यक्ति सरकारी विभाग में काम करता है वह चाहे कॉन्ट्रैक्ट पर करता हो या परमानेंट पोस्ट पर हो एक पद पर काम करने वाले कर्मचारी की तनख्वाह एक जैसी होनी चाहिए. यह परेशान है इसलिए भी सामने आई है क्योंकि पिछले कुछ समय से सरकार अलग-अलग विभाग में सरकारी पदों पर कॉन्ट्रैक्ट बहाली करती है और उन कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी की तुलना में आधी सैलरी दी जाती है. जबकि वह कर्मचारी सरकारी कर्मचारी के बराबर ही काम करते हैं पर फिर भी उनके वेतन में आधे का फर्क होता है. जगजीत सिंह के केस में कोर्ट ने कहा कि सरकार सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट के एंप्लॉई को उनकी बेसिक सैलेरी दे. रेगुलर एंप्लॉय की जो सैलरी होती है उस पोस्ट पर काम कर रहे हैं कॉन्ट्रक्शन एंप्लॉय को भी वही सैलरी प्रदान की जाए. और अगर एंप्लॉय को बराबर सैलरी नहीं मिलती है तो वह इसकी शिकायत कोर्ट में कर सकती हैं.


Landmark Cases of India / सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले

Comments

Popular posts from this blog

भारतीय संविधान से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उतर

100 Questions on Indian Constitution for UPSC 2020 Pre Exam

संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख | Characteristics of the Constitution of India