Section 96 Motor Vehicles Act, 1988

 


Section 96 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English



Section 96 of MV Act 1988 :- Power of State Government to make rules for the purposes of this Chapter -- (1) A State Government may make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Chapter.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, rules under this section may be made with respect to all or any of the following matters, namely:-

(i) the period of appointment and the terms of appointment of and the conduct of business by Regional and State Transport Authorities and the reports to be furnished by them;

(ii) the conduct of business by any such authority in the absence of any member (including the Chairman) thereof and the nature of business which, the circumstances under which and the manner in which, business, could be so conducted;

(iii) the conduct and hearing of appeals that may be preferred under this Chapter, the fees to be paid in respect of such appeals and the refund of such fees;

(iv) the forms to be used for the purposes of this Chapter, including the forms of permits;

(v) the issue of copies of permits in place of permits lost, destroyed or mutilated;

(vi) the documents, plates and marks to be carried by transport vehicles, the manner in which they are to be carried and the languages in which any such documents are to be expressed;

(vii) the fees to be paid in respect of applications for permits, duplicate permits and plates;

(viii) the exemption of prescribed persons or prescribed classes of persons from payment of all or any or any portion of the fees payable under this Chapter;

(ix) the custody, production and cancellation on revocation or expiration of permits, and the return of permits which have been cancelled;

(x) the conditions subject to which, and the extend to which, a permit granted in another State shall be valid in the State without countersignature;

(xi) the conditions subject to which, and the extent to which, a permit granted in one region shall be valid in another region within the State without countersignature;

(xii) the conditions to be attached to permits for the purpose of giving effect to any agreement such as is referred to in clause (iii) of sub-section (1) of section 67;

(xiii) the authorities to whom, the time within which and the manner in which appeals may be made; (xiv) the construction and fittings of, and the equipment to be carried by, stage and contract carriages, whether generally or in specified areas;

(xv) the determination of the number of passengers a stage or contract carriage is adapted to carry and the number which may be carried;

(xvi) the conditions subject to which goods may be carried on stage and contract carriages partly or wholly in lieu of passengers;

(xvii) the safe custody and disposal of property left in a stage or contract carriage;

(xviii) regulating the painting or marking of transport vehicles and the display of advertising matter thereon, and in particular prohibiting the painting or marking of transport vehicles in such colour or manner as to induce any person to believe that the vehicle is used for the transport of mails;

(xix) the conveyance in stage or contract carriages of corpses or person suffering from any infectious or contagious disease or goods likely to cause discomfort or injury to passengers and the inspection and disinfection of such carriages; if used for such purposes;

(xx) the provision of taxi meters on motor cabs requiring approval or standard types of taxi meters to be used and examining testing and sealing taxi meters;

(xxi) prohibiting the picking up or setting down of passengers by stage or contract carriages at specified places or in specified areas or at places other than duly notified stands or halting places and requiring the driver of a stage carriage to stop and remain stationary for, a reasonable time when so required by a passenger desiring to board or alight from the vehicle at a notified halting-place;

(xxii) the requirements which shall be complied within the construction or use of any duly notified stand or halting-place, including the provision of adequate equipment and facilities for the convenience of all users thereof; the fees, if any, which may be charged for the use of such facilities, the records which shall be maintained at such stands or places, the staff to be employed thereat, and the duties and conduct of such staff, and generally for maintaining such stands and places in a serviceable and clean condition;

(xxiii) the regulation of motor cab ranks;

(xxiv) requiring the owners of transport vehicles to notify any change of address or to report the failure of or damage to any vehicle used, for the conveyance of passengers for hire or reward;

(xxv) authorising specified persons to enter at all reasonable times and inspect all premises used by permit holders for the purposes of their business;

(xxvi) requiring the person in charge of a stage carriage to carry any person tendering the legal or customary fare;

(xxvii) the conditions under which and the types of containers or vehicles in which animals or birds may be carried and the seasons during which animals or birds may or may not be carried;

(xxviii) the licensing of and the regulation of the conduct of agents or canvassers who engage in the sale of tickets for travel by public service vehicles or otherwise solicit custom for such vehicles;

(xxix) the licensing of agents engaged in the business of collecting for forwarding and distributing goods carried by goods carriages;

(xxx) the inspection of transport vehicles and their contents and of the permits relating to them;

(xxxi) the carriage of persons other than the driver in goods carriages;

(xxxii) the records to be maintained and the returns to be furnished by the owners of transport vehicles;

(xxxiia) framing of schemes under sub-section (3) of section 67;

(xxxiib) the promotion of effective competition, passenger convenience and safety, competitive fares and prevention of overcrowding; and

(xxxiii) any other matter which is to be or may be prescribed. 



Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 96 of Motor Vehicles Act, 1988:

British India General Insurance vs Captain Itbar Singh And Others on 11 May, 1959

United India Insurance Company vs Lehru And Ors on 28 February, 2003

Sohan Lal Passi vs P. Sesh Reddy & Ors on 17 July, 1996

National Insurance Co. Ltd., New vs Jugal Kishore & Others on 9 February, 1988

Narendra Kumar And Anr. vs Yarenissa And Ors. on 12 January, 1996

New Asiatic Insurance Co. Ltd vs Pessumal Dhanamal Aswani And Ors on 24 April, 1964

S.Iyyapan vs M/S United India Insurance on 1 July, 2013

Mukund Dewangan vs Oriental Ins.Co.Ltd on 11 February, 2016

National Insurance Co. Ltd vs Swaran Singh & Ors on 5 January, 2004

National Insurance Co. Ltd., vs Nicolletta Rohtagi And Ors on 17 September, 2002



मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 96 का विवरण :  -   इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति -- (1) राज्य सरकार इस अध्याय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी ।

96. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति -- (1) राज्य सरकार इस अध्याय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस धारा के अधीन निम्नलिखित सब बातों या उनमें से किसी की बाबत नियम बनाए जा सकेंगे, अर्थात्--

(i) प्रादेशिक और राज्य परिवहन प्राधिकरणों की नियुक्ति की अवधि और उनकी नियुक्ति के निबंधन तथा उनके द्वारा कारबार का संचालन और उनके द्वारा दी जाने वाली रिपोर्टे;

(ii) किसी ऐसे प्राधिकरण द्वारा उसके किसी सदस्य की (जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी हैं) अनुपस्थिति में कारबार का संचालन तथा उस कारबार का स्वरूप, वे परिस्थितियां जिनमें और वह रीति जिससे कारबार ऐसे संचालित किया जा सकता है;  

(iii) उन अपीलों का संचालन और सुनवाई जो इस अध्याय के अधीन की जाएं, ऐसी अपीलों की बाबत दी जाने वाली फीसें तथा ऐसी फीसों का प्रतिदाय;

(iv) वे प्ररूप जिनका इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाना है, जिनके अन्तर्गत परमिटों के प्ररूप भी हैं;

(v) खोए, नष्ट हुए या कटे-फटे परमिटों के बदले में परमिटों की प्रतिलिपियों का दिया जाना;

(vi) वे दस्तावेजें, प्लेटें और चिह्न जो परिवहन यानों द्वारा अपने साथ ले जाए जाने हैं, वह रीति जिससे वे ले जाए जाने हैं तथा वे भाषाएं जिनमें कोई ऐसी दस्तावेजें अभिव्यक्त की जानी हैं:  

(vii) परमिटों, परमिटों की दूसरी प्रतियों और प्लेटों के लिए आवेदनों के संबंध में दी जाने वाली फीसें;

(viii)  इस अध्याय के अधीन दी जाने वाली सभी या किन्हीं फीसों या उनके किन्हीं भागों को  देने से विहित व्यक्तियों या विहित वर्गों के व्यक्तियों को छूट;  

(ix) परमिटों की अभिरक्षा, उनका प्रस्तुत किया जाना तथा उनके प्रतिसंहरण या उनकी समाप्ति पर उनका रद्द किया जाना, तथा जो परमिट रद्द कर दिए गए हैं, उनका लौटाया जाना;

(x) वे शर्ते जिन पर और वह विस्तार जिस तक अन्य राज्य में दिया गया परमिट प्रतिहस्ताक्षर के बिना राज्य में विधिमान्य होगा;

(xi) वे शर्ते जिन पर और वह विस्तार जिस तक एक प्रदेश में दिया गया परमिट प्रतिहस्ताक्षर के बिना राज्य के अन्य प्रदेश में विधिमान्य होगा;

(xii) वे शर्ते, जो धारा 67 की उपधारा (1) के खंड में निर्दिष्ट प्रकार के किसी करार को प्रभावी करने के प्रयोजन से परमिट पर लगाई जानी हैं;

(xiii) वे प्राधिकरण जिनको, वह समय जिसके अन्दर और वह रीति जिससे अपीलें की जा सकेंगी;

(xiv) चाहे साधारणतया या विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में मंजिली गाड़ियों और ठेका गाड़ियों की संरचना और उनके फिटिंग तथा उनके द्वारा ले जाए जाने वाले उपस्कर;

(xv) मंजिली गाड़ी या ठेका गाड़ी जितने यात्रियों का वहन करने के लिए अनुकूलित है उनकी संख्या का अवधारण और उतने यात्रियों की संख्या का अवधारण जिनका वहन किया जा सकेगा;

(xvi) वे शर्ते जिन पर मंजिली गाड़ियों तथा ठेका गाड़ियों द्वारा यात्रियों के बदले में भागतः या पूर्णतः माल का वहन किया जा सकेगा;

(xvii) मंजिली गाड़ी या ठेका गाड़ी में छोड़ी गई संपत्ति की निरापद अभिरक्षा और उसका व्ययन;

(xviii) परिवहन यानों की रंगाई और चिह्नांकन का विनियमन तथा किसी विज्ञापन का उन पर संप्रदर्शन और विशिष्टतया परिवहन यानों को ऐसे रंग में या ऐसी रीति से रंगने या चिह्नित करने का प्रतिषेध जिससे कोई व्यक्ति यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित हो जाए कि उस यान का डाक परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है;

(xix) मंजिली गाड़ियों या ठेका गाड़ियों में शवों का अथवा संक्रामक या सांसर्गिक रोग से पीड़ित व्यक्तियों का अथवा यात्रियों को असुविधा या क्षति कर सकने वाले माल का प्रवहण तथा ऐसे वाहनों का उस दशा में निरीक्षण और विसंक्रामण जब उनका उपयोग इन प्रयोजनों के लिए किया जाता है;

(xx) मोटर टैक्सियों पर ऐसे टैक्सी मीटरों का लगाया जाना जिसके लिए अनुमोदन अपेक्षित है, अथवा मानक प्रकार के टैक्सी मीटरों का उपयोग किया जाना और टैक्सी मीटरों की जांच और परीक्षा और उनको मुद्राबन्द करना;

(xxi) विनिर्दिष्ट स्थानों या विनिर्दिष्ट क्षेत्रों पर अथवा सम्यक् रूप से अधिसूचित अड्डों या विराम स्थलों से भिन्न स्थानों पर मंजिली गाड़ियों अथवा ठेका गाड़ियों द्वारा यात्रियों को चढ़ाए जाने या उतारे जाने का प्रतिषेध तथा मंजिली गाड़ी के ड्राइवर से यह अपेक्षा करना कि वह, जब कोई यात्री अधिसूचित विराम स्थान पर यान में चढ़ना या यान से उतरना चाहता है, तब उसके द्वारा अपेक्षा की जाने पर वाहन को रोके और उचित समय तक खड़ा रखे;

(xxii) वे अपेक्षाएं जिनकी पूर्ति सम्यक् रूप से अधिसूचित किसी अड्डे या विराम स्थान के सन्निर्माण या उपयोग में की जाएगी, जिनके अंतर्गत उनका उपयोग करने वाले सभी की सुविधा के लिए यथेष्ट उपस्कर और सुविधाओं की व्यवस्था करना; वह फीस यदि कोई हो, जो ऐसी सुविधाओं के उपयोग के लिए प्रभारित की जा सकेगी, वे अभिलेख जो ऐसे अड्डों और स्थानों पर रखे जाएंगे, वे कर्मचारिवृन्द जो वहां नियोजित किए जाएंगे तथा ऐसे कर्मचारिवृन्द के कर्तव्य और आचरण तथा साधारणतया ऐसे अड्डों और स्थानों को उपयोग के योग्य और स्वच्छ दशा में बनाए रखना भी है;

(xxiii) मोटर टैक्सी रैंकों का विनियमन;

(xxiv) परिवहन यानों के स्वामियों से यह अपेक्षा करना कि वे अपने पतों में किसी तब्दीली की सूचना दे अथवा भाड़े या पारिश्रमिक पर यात्रियों का वहन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी यान के काम न करने या उसे कोई नुकसान हो जाने की रिपोर्ट दे;

(xxv) विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को ऐसे सब परिसरों में, जो परमिटों के धारकों द्वारा अपने कारबार के प्रयोजनों के लिए काम में लाए जाते हैं, किसी भी उचित समय पर प्रवेश करने और उनका निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत करना;

(xxvi) मंजिली गाड़ी के भारसाधक व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह वैध या आमतौर पर लिया जाने वाला किराया देने वाले किसी भी व्यक्ति को ले जाए;

(xxvii) वे शर्ते जिन पर और उस किस्म के आधान या यान जिनमें पशु या पक्षी ले जाए जा सकेंगे, और वे मौसम जिनके दौरान पशु या पक्षी ले जाए जा सकेंगे या नहीं ले जाए जा सकेंगे;

(xxviii) उन अभिकर्ताओं या प्रचारकों का अनुज्ञापन तथा उनके आचरण का विनियमन जो सार्वजनिक सेवा यानों द्वारा यात्रा करने के टिकटों के विक्रय में या ऐसे यानों के लिए अन्यथा ग्राहकी की याचना करने के काम में लगे हुए हैं;

(xxix) माल वाहनों द्वारा वहन किए जाने वाले माल के अग्रेषण और वितरण के लिए संग्रहण के कारबार में लगे अभिकर्ताओं का अनुज्ञापन;

(xxx) परिवहन यानों और उनकी अंतर्वस्तुओं तथा उनसे संबंधित परमिटों का निरीक्षण;

(xxxi) माल वाहनों में ड्राइवर से भिन्न व्यक्तियों को ले जाना;

(xxxii) परिवहन यानों के स्वामियों द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख और दी जाने वाली विवरणियां;

(xxxiiक)धारा 67 की उपधारा (3) के अधीन स्कीमों की विरचना;

(xxxiiख) प्रभावी प्रतिस्पर्धा, यात्री सुविधा और सुरक्षा, प्रतिस्पर्धी किराये का संवर्धन तथा भीड़भाड़ को निवारित करना; और

(xxxiii) कोई अन्य बात जो विहित की जानी है या की जाए ।



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