Section 58 Indian Evidence Act 1872
Section 58 Indian Evidence Act 1872 in Hindi and English
Section 58 Evidence Act 1872 :Facts admitted need not be proved -- No fact need to be proved in any proceeding which the parties thereto or their agents agree to admit at the hearing, or which, before the hearing, they agree to admit by any writing under their hands, or which by any rule of pleading in force at the time they are deemed to have admitted by their pleading :
Provided that the Court may, in its discretion, require the facts admitted to be proved otherwise than by such admissions.
Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 58 Indian Evidence Act 1872:
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 58 का विवरण : - स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है -- किसी ऐसे तथ्य को किसी कार्यवाही में साबित करना आवश्यक नहीं है, जिसे उस कार्यवाही के पक्षकार या उनके अभिकर्ता सुनवाई पर स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं, या जिसे वे सुनवाई के पूर्व किसी स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं या जिसके बारे में अभिवचन संबंधी किसी तत्समय प्रवृत्त नियम के अधीन यह समझ लिया जाता है कि उन्होंने उसे अपने अभिवचनों द्वारा स्वीकार कर लिया है :
परन्तु न्यायालय स्वीकृत तथ्यों को ऐसी स्वीकृतियों द्वारा साबित किए जाने से अन्यथा साबित किया जाना अपने विवेकानुसार अपेक्षित कर सकेगा।
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