Section 95 Motor Vehicles Act, 1988

 

Section 95 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English



Section 95 of MV Act 1988 :- Power of State Government to make rules as to stage carriages and contract carriages -- (1) A State Government may make rules to regulate, in respect of stage carriages and contract carriages and the conduct of passengers in such vehicles.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provision, such rules may--

(a) authorise the removal from such vehicle of any person contravening the rules by the driver or conductor of the vehicle, or, on the request of the driver or conductor, or any passenger, by any police officer;

(b) require a passenger who is reasonably suspected by the driver or conductor of contravening the rules to give his name and address to a police officer or to the driver or conductor on demand;

(c) require a passenger to declare, if so demanded by the driver or conductor, the journey he intends to take or has taken in the vehicle and to pay the fare for the whole of such journey and to accept any ticket issued therefor;

(d) require, on demand being made for the purpose by the driver or conductor or other person authorised by the owners of the vehicle production during the journey and surrender at the end of the journey by the holder thereof of any ticket issued to him;

(e) require a passenger, if so requested by the driver or conductor, to leave the vehicle on the completion of the journey the fare for which he has paid;

(f) require the surrender by the holder thereof on the expiry of the period for which it is issued of a ticket issued to him;

(g) require a passenger to abstain from doing anything which is likely to obstruct or interfere with the working of the vehicle or to cause damage to any part of the vehicle or its equipment or to cause injury or discomfort to any other passenger;

(h) require a passenger not to smoke in any vehicle in which a notice prohibiting smoking is exhibited;

(i) require the maintenance of complaint books in stage carriages and prescribe the conditions under which passengers can record any complaints in the same.



Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 95 of Motor Vehicles Act, 1988:

Pushpabai Purshottam Udeshi & Ors vs Ranjit Ginning & Pressing Co. (P) on 25 March, 1977

Dr. T. V. Jose.. Appellant vs Chacko P. M. Alias Thankachan & on 27 September, 2001

Smt Mallawwa Etc vs Oriental Insurance Co, Ltd. And on 27 November, 1998

Ramesh Kumar vs National Insurance Co. Ltd. & Ors on 17 August, 2001

New India Assurance Co. Ltd vs Asha Rani & Ors on 17 August, 2001

National Insurance Co. Ltd., New vs Jugal Kishore & Others on 9 February, 1988

New India Assurance Co. Ltd vs C.M. Jaya & Ors on 17 January, 2002

M.K. Kunhimohammed vs P.A. Ahmedkutty & Ors on 1 September, 1987

New India Assurance Co. Ltd vs C.M. Jaya & Ors on 17 January, 2002

New Asiatic Insurance Co. Ltd vs Pessumal Dhanamal Aswani And Ors on 24 April, 1964




मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 95 का विवरण :  -   मंजिली गाड़ियों और ठेका गाड़ियों की बाबत राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति -- (1) राज्य सरकार मंजिली गाड़ियों और ठेका गाड़ियों की बाबत और ऐसे यानों में यात्रियों के आचरण का विनियमन करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम--

(क) ऐसे यान से ऐसे व्यक्ति का, जो नियमों का अतिलंघन कर रहा है, उस यान के ड्राइवर या कंडक्टर द्वारा, अथवा ड्राइवर या कंडक्टर या किसी यात्री के अनुरोध पर किसी पुलिस अधिकारी द्वारा निकाल दिया जाना प्राधिकृत कर सकेंगे;  

(ख) ऐसे यात्री से, जिसकी बाबत ड्राइवर या कंडक्टर को युक्तियुक्त रूप से यह संदेह है कि वह नियमों का उल्लंघन कर रहा है, यह अपेक्षा कर सकेंगे कि वह मांग किए जाने पर पुलिस अधिकारी को अथवा ड्राइवर या कंडक्टर को अपना नाम और पता बताए;

(ग) किसी यात्री से यह अपेक्षा कर सकेंगे कि यदि उससे ड्राइवर या कंडक्टर मांग करता है तो वह यह बताए कि यान में कितनी यात्रा करने का उसका विचार है या कितनी यात्रा उसने की है और ऐसी पूरी यात्रा के लिए किराया दे और उसके लिए जारी किया गया कोई टिकट ले;

(घ) यह अपेक्षा कर सकेंगे कि टिकट का धारक उस टिकट की जो उसे दिया गया है, ड्राइवर या कंडक्टर या अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे यान के स्वामी ने प्राधिकृत किया है इस प्रयोजन के लिए मांग किए जाने पर यात्रा के दौरान दिखाए और यात्रा की समाप्ति पर अभ्यर्पित  कर दें:

(ङ) किसी यात्री से अपेक्षा कर सकेंगे कि यदि ड्राइवर या कंडक्टर उसे अनुरोध करे तो वह उस यात्रा की समाप्ति पर यान से उतर जाए जिसके लिए उसने किराया दिया है;

(च) यह अपेक्षा कर सकेंगे कि टिकट का धारक टिकट को उस अवधि के अवसान पर अभ्यर्पित कर दे जिसके लिए उसे टिकट दिया गया है;

(छ) किसी यात्री से अपेक्षा कर सकेंगे कि वह ऐसी कोई बात न करे जिससे यान के कार्यचालन में बाधा या अड़चन होने की संभावना है या यान के किसी भाग को या उसके किसी उपस्कर को नुकसान होने की संभावना है अथवा किसी अन्य यात्री को क्षति या कष्ट होने की संभावना है।

(ज) किसी यात्री से अपेक्षा कर सकेंगे कि वह किसी ऐसे यान में धूम्रपान न करे जिसमें धूम्रपान प्रतिषिद्ध करने की सूचना प्रदर्शित की गई है।

(झ) यह अपेक्षा कर सकेंगे कि मंजिली गाड़ियों में शिकायत पुस्तकें रखी जाएं और वे शर्ते विहित कर सकेंगे जिन पर यात्री उनमें कोई शिकायत दर्ज कर सकेंगे ।



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