Section 91 Motor Vehicles Act, 1988

 


Section 91 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English



Section 91 of MV Act 1988 :-  Restriction of hours of work of drivers -- (1) The hours of work of any person engaged for operating a transport vehicle shall be such as provided in the Motor Transport Workers Act, 1961.

(2) A State Government may, by notification in the Official Gazette, grant such exemptions from the provisions of sub-section (1) as it thinks fit, to meet cases of emergency or of delays by reason of circumstances which could not be foreseen.

(3) A State Government or, if authorised in this behalf by the State Government by rules made under section 96, the State or a Regional Transport Authority may require persons employing any person whose work is subject to any of the provisions of sub-section (1) to fix beforehand the hours of work of such persons so as to conform to those provisions, and may provide for the recording of the hours so fixed.

(4) No person shall work or shall cause or allow any other person to work outside the hours fixed or recorded for the work of such persons under sub-section (3).

(5) A State Government may prescribe the circumstances under which and the period during which the driver of a vehicle although not engaged in work is required to remain on or near the vehicle may be deemed to be an interval for rest within the meaning of sub-section (1).



Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 91 of Motor Vehicles Act, 1988:

Ajay Canu vs Union Of India & Ors on 29 August, 1988

Hari Om Gautam vs District Magistrate, Mathura & on 27 March, 1987

Municipal Board, Pushkar vs State Transport on 21 November, 1962

Transport Commissioner, Andhra  vs Sardar Ali, Bus Owner on 26 August, 198



मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 91 का विवरण :  -   ड्राइवरों के काम के घंटों के बारे में निबंधन -- (1) किसी परिवहन यान को चलाने में लगे किसी व्यक्ति के काम के घंटे उतने होंगे, जितने मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 में उपबंधित है ।

(2) राज्य सरकार, आपात की दशाओं का या ऐसी परिस्थितियों के कारण विलंब की दशाओं का सामना करने के लिए जिनकी पूर्व कल्पना नहीं की जा सकती थी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उपधारा (1) के उपबंधों से ऐसी छूट दे सकेगी जो वह ठीक समझती है ।

(3) राज्य सरकार अथवा धारा 96 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किए जाने पर राज्य या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण उन व्यक्तियों को, जिनका काम उपधारा (1) के उपबंधों में से किसी के अधीन आता है नियोजित करने वाले व्यक्तियों से अपेक्षा कर सकेगा कि वे ऐसे व्यक्तियों के काम के घंटे पहले से ही ऐसे नियत करे कि वे इन उपबंधों के अनुरूप हो जाए तथा ऐसे नियत किए गए घंटों का अभिलेख रखे जाने के लिए उपबंध कर सकेगा।

(4) कोई व्यक्ति उपधारा (3) के अधीन ऐसे व्यक्तियों के लिए नियत या अभिलिखित किए गए काम के घंटों के अलावा न तो काम करेगा न किसी ऐसे अन्य व्यक्तियों से काम कराएगा और न काम करने की अनुज्ञा ही देगा ।

(5) राज्य सरकार उन परिस्थितियों को, जिनके अधीन और ऐसी अवधि को विहित कर सकेगी, जिसके दौरान यान का ड्राइवर यद्यपि काम पर नियोजित न होते हुए, यान पर या उसके निकट रहने के लिए अपेक्षित है, यह समझा जा सकेगा कि वह उपधारा (1) के अर्थ में विश्रामकाल है ।



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