Section 8 Motor Vehicles Act, 1988
Section 8 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English
Section 8 of MV Act 1988 :- Grant of learner's licence -- (1) Any person who is not disqualified under section 4 for driving a motor vehicle and who is not for the time being disqualified for holding or obtaining a driving licence may, subject to the provisions of section 7, apply to any of the licensing authority in the State --
(i) in which he ordinarily resides or carries on business, or
(ii) in which the school or establishment referred to in section 12 from where he intends to receive instruction in driving a motor vehicle is situated, for the issue to him of a learner's licence.
(2) Every application under sub-section (1) shall be in such form and shall be accompanied by such documents with such fee and submit in such manner, including electronic means as may be prescribed by the Central Government.
(3) Every application to drive a transport vehicle made under sub-section (1) shall be accompanied by a medical certificate in such form as may be prescribed by the Central Government and signed by such registered medical practitioner, as the State Government or any person authorised in this behalf by the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint for this purpose :
(4) If, from the application or from the medical certificate referred to in subsection (3), it appears that the applicant is suffering from any disease or disability which is likely to cause the driving by him of a motor vehicle of the class which he would be authorised by the learner's licence applied for to drive to be a source of danger to the public or to the passengers, the licensing authority shall refuse to issue the learner's licence :
Provided that a learner's licence limited to driving an [adapted vehicle] may be issued to the applicant, if the licensing authority is satisfied that he is fit to drive such a carriage.
(5) No learner's licence shall be issued to any applicant unless he [satisfies such conditions] as may be prescribed by the Central Government
(6) When an application has been duly made to the appropriate licensing authority and the applicant has satisfied such authority of his physical fitness under sub-section (3) and has passed to the satisfaction of the licensing authority the test referred to in sub-section (5), the licensing authority shall, subject to the provisions of section 7, issue the applicant a learner's licence unless the applicant is disqualified under section 4 for driving a motor vehicle or is for the time being disqualified for holding or obtaining a licence to drive a motor vehicle :
Provided that a licensing authority may issue a learner's licence to drive a motorcycle or a light motor vehicle notwithstanding that it is not the appropriate licensing authority, if such authority is satisfied that there is good reason for the applicant's inability to apply to the appropriate licensing authority :
Provided further that a licencing authority may issue a learner's licence in electronic form and such manner as may be prescribed by the Central Government :
Provided also that the licensing authority may, before issuing the license, verify the identity of the applicant in such manner as may be prescribed by the Central Government.
(7) Where the Central Government is satisfied that it is necessary or expedient so to do, it may, by rules made in this behalf, exempt generally, either absolutely or subject to such conditions as may be specified in the rules, any class of persons from the provisions of sub-section (3), or sub-section (5), or both.
(8) Any learner's licence for driving a motor cycle in force immediately before the commencement of this Act shall, after such commencement, be deemed to be effective for driving a motorcycle with or without gear.
Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 8 of Motor Vehicles Act, 1988:
M. Narasimhaiah vs Deputy Commissioner For on 24 November, 1987
National Insurance Co. Ltd vs Swaran Singh & Ors on 5 January, 2004
State Of Karnataka & Ors vs N.Madappa & Ors. Etc on 2 May, 1996
Ram Babu Tiwari vs United India Insurance Co. Ltd. & on 1 August, 2008
K. Janardhan vs United India Insurance Co. Ltd. & on 9 May, 2008
State Of Tamil Nadu, Etc, Etc vs L. Abu Kavur Bai And Ors. Etc on 31 October, 1983
Maharaja Tourist Service Etc. Etc vs State Of Gujarat on 26 April, 1991
Vijay Kumar Sharma & Ors. Etc vs State Of Karnataka & Ors. Etc on 27 February, 1990
Thilagavathy vs Regional Transport Authority on 29 November, 1994
Rajasthan State Road Transport vs Smt. Poonam Pahwa And Ors on 9 July, 1997
मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 8 का विवरण : - शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति का दिया जाना -- (1) कोई व्यक्ति, जो धारा 4 के अधीन मोटर यान चलाने के लिए निरर्हित नहीं है और जो उस समय चालन-अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने के लिए निरर्हित नहीं है, धारा 7 के उपबंधों के अधीन रहते हुए शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति दिए जाने के लिए राज्य में किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा -
(i) जिसमें वह व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है या कारबार चलाता है; या
(ii) जिसमें धारा 12 में निर्दिष्ट वह विद्यालय या स्थापन स्थित है जहां वह मोटर यान चलाना सीखना चाहता है ।
(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन ऐसे प्रारूप में होगा और उसके साथ ऐसे दस्तावेज होंगे ऐसी फीस सहित और ऐसी रीति में, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक साधन हैं, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।
(3) उपधारा (1) के अधीन परिवहन यान चलाने के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ चिकित्सा-प्रमाण-पत्र ऐसे प्ररूप में संलग्न होगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए और उस पर ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसे राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे :
(4) यदि आवेदन से या उप-धारा (3) में निर्दिष्ट चिकित्सा-प्रमाण-पत्र से यह प्रतीत होता है कि आवेदक किसी ऐसे रोग या ऐसी निःशक्तता से ग्रस्त है जिससे उसके द्वारा उस वर्ग के मोटर यान का चलाया जाना, जिसे चलाने के लिए वह उस शिक्षार्थी चालन-अनुज्ञप्ति द्वारा, जिसके लिए आवेदन किया गया है, प्राधिकृत हो जाएगा, जनता या यात्रियों के लिए खतरनाक हो सकता है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी शिक्षार्थी चालन-अनुज्ञप्ति देने से इंकार कर देगा :
परन्तु यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि आवेदक रूपांतरित यान चलाने के लिए ठीक हालत में है तो आवेदक को अशक्त यात्री गाड़ी चलाने तक सीमित शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति दी जा सकेगी।
(5) किसी भी आवेदक को कोई शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति तब तक नहीं दे जाएगी जब तक वह ऐसी शर्तों को पूरा नहीं करता, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।
(6) जब समुचित अनुज्ञापन प्राधिकारी को उचित रूप से आवेदन कर दिया गया है और आवेदक ने ऐसे प्राधिकारी का उपधारा (3) के अधीन अपनी शारीरिक समर्थता के बारे में समाधान कर दिया है और उपधारा (5) में निर्दिष्ट परीक्षण, अनुज्ञापन प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में उत्तीर्ण कर लिया है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी धारा 7 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आवेदक को शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति देगा, जब तक कि आवेदक मोटर यान चलाने के लिए धारा 4 के अधीन निरहित न हो या मोटर यान चलाने के लिए कोई चालन-अनुज्ञप्ति धारण या अभिप्राप्त करने के लिए तत्समय निरर्हित न हो :
परन्तु कोई अनुज्ञापन प्राधिकारी मोटर साइकिल या मोटर यान चलाने के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति इस बात के होते हुए भी कि वह समुचित अनुज्ञापन प्राधिकारी नहीं है उस दशा में दे सकेगा जिसमें उस अनुज्ञापन प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि इस बात का पर्याप्त कारण है कि आवेदक समुचित अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन करने में असमर्थ है :
परंतु यह और कि अनुज्ञापन प्राधिकारी शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति इलैक्ट्रानिक रूप में और ऐसी रीति में जारी कर सकेगा जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए :
परंतु यह भी कि अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञप्ति जारी करने से पूर्व ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, आवेदक की पहचान को सत्यापित कर सकेगा ।
(7) जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा, साधारणतया या तो आत्यंतिक रूप से या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियमों में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी भी वर्ग के व्यक्तियों को उपधारा (3) या उपधारा (5) अथवा दोनों के उपबंधों से छूट दे सकेगी।
(8) मोटर साइकिल चलाने के लिए इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रवृत्त कोई शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति, ऐसे प्रारंभ के पश्चात्, गियर वाली या बिना गियर वाली किसी मोटर साइकिल के चलाने के लिए प्रभावी समझी जाएगी।
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