Section 77 Motor Vehicles Act, 1988
Section 77 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English
Section 77 of MV Act 1988 :- Application for goods carriage permit -- An application for a permit to use a motor vehicle for the carriage of goods for hire or reward or for the carriage of goods for or in connection with a trade or business carried on by the applicant (in this Chapter referred to as a goods carriage permit) shall, as far as may be, contain the following particulars, namely:-
(a) the area or the route or routes to which the application relates;
(b) the type and capacity of the vehicle;
(c) the nature of the goods it is proposed to carry;
(d) the arrangements intended to be made for the housing, maintenance and repair of the vehicle and for the storage and safe custody of the goods;
(e) such particulars as the Regional Transport Authority may require with respect to any business as a carrier of goods for hire or reward carried on by the applicant at any time before the making of the application, and of the rates charged by the applicant;
(f) particulars of any agreement, or arrangement, affecting in any material respect the provision within the region of the Regional Transport Authority of facilities for the transport of goods for hire or reward, entered into by the applicant with any other person by whom such facilities are provided, whether within or without the region;
(g) any other particulars which may be prescribed.
Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 77 of Motor Vehicles Act, 1988:
Oriental Insurance Co. Ltd vs Sony Cheriyan on 19 August, 1999
Ashok Gangadhar Maratha vs Oriental Insurance Co. Ltd on 2 September, 1999
मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 77 का विवरण : - माल वाहन परमिट के लिए आवेदन -- भाड़े पर या पारिश्रमिक के लिए, मालवहन के लिए या आवेदक द्वारा किए जा रहे व्यापार या कारबार के लिए या उसके संबंध में मालवहन के लिए मोटर यान का उपयोग करने के परमिट के लिए आवेदन में (जिसे इस अध्याय में मालवाहन परमिट कहा गया है) जहां तक हो सके, निम्नलिखित विशिष्टियां दी जाएंगी, अर्थात् :-
(क) वह क्षेत्र या वह मार्ग या वे मार्ग जिनसे आवेदन संबंधित है;
(ख) यान की किस्म और क्षमता;
(ग) उस माल का स्वरूप जिसे ढोया जाना प्रस्तावित है;
(घ) यान के रखने, अनुरक्षण और मरम्मत के लिए और माल के भंडारकरण और निरापद अभिरक्षा के लिए आशयित इंतजाम;
(ङ) ऐसी विशिष्टियां जो प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ऐसे किसी कारबार की बाबत, जिसे आवदेक आवेदन किए जाने से पूर्व किसी भी समय भाड़े या पारिश्रमिक पर माल के वाहक के रूप में चलाता रहा है और आवेदक द्वारा प्रभारित दरों की बाबत, अपेक्षा करे;
(च) भाड़े पर या पारिश्रमिक के लिए माल का परिवहन करने के लिए जिन सुविधाओं का प्रदान किया जाना प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के प्रदेश के अंदर है उन पर प्रभाव डालने वाले किसी ऐसे करार या ठहराव की विशिष्टियां जो आवेदक ने चाहे उस प्रदेश के अंदर या उसके बाहर किसी ऐसे अन्य व्यक्ति से किया है जो ऐसी सुविधाएं प्रदान करता है;
(छ) कोई अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं ।
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