Section 76 Motor Vehicles Act, 1988
Section 76 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English
Section 76 of MV Act 1988 :- Application for private service vehicle permit -- (1) A Regional Transport Authority may, on an application made to it, grant a private service vehicle permit in accordance with the application or with such modification as it deems fit or refuse to grant such permit :
Provided that no such permit shall be granted in respect of any area or route not specified in the application.
(2) An application for permit to use a motor vehicle as a private service vehicle shall contain the following particulars, namely:-
(a) type and seating capacity of the vehicle;
(b) the area or the route or routes to which the application relates;
(c) the manner in which it is claimed that the purpose of carrying persons otherwise than for hire or reward or in connection with the trade or business carried on by the applicant will be served by the vehicle; and
(d) any other particulars which may be prescribed.
(3) The Regional Transport Authority if it decides to grant the permit may, subject to any rules that may be made under this Act, attach to the permit any one or more of the following conditions, namely:-
(i) that the vehicle be used only in a specified area or on a specified route or routes
(ii) the maximum number of persons and the maximum weight of luggage that may be carried;
(iii) that the Regional Transport Authority may, after giving notice of not less than one month --
(a) vary the conditions of the permit;
(b) attach to the permit further conditions;
(iv) that the conditions of permit shall not be departed from, save with the approval of the Regional Transport Authority;
(v) that specified standards of comforts and cleanliness shall be maintained in the vehicle;
(vi) that the holder of the permit shall furnish to the Regional Transport Authority such periodical returns, statistics and other information as the State Government may, from time to time, specify; and
(vii) such other conditions as may be prescribed.
Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 76 of Motor Vehicles Act, 1988:
Municipal Board, Pushkar vs State Transport on 21 November, 1962
Hari Om Gautam vs District Magistrate, Mathura & on 27 March, 1987
T. B. Ibrahim vs Regional Transport on 5 December, 1952
Municipal Council, Bhopal vs Sindhi Sahiti Multipurpose on 24 July, 1973
मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 76 का विवरण : - प्राइवेट सेवा यान परमिट के लिए आवेदन -- (1) कोई प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, उसको किए गए आवेदन पर, आवेदन के अनुसार या ऐसे उपांतरण सहित जो वह ठीक समझे, प्राइवेट सेवा यान परमिट दे सकेगा या ऐसा परमिट देने से इंकार कर सकेगा :
परन्तु ऐसा कोई परमिट ऐसे किसी क्षेत्र या मार्ग की बाबत नहीं दिया जाएगा जो आवेदन में विनिर्दिष्ट नहीं है।
(2) किसी मोटर यान का प्राइवेट सेवा यान के रूप में उपयोग करने के परमिट के लिए आवेदन में निम्नलिखित विशिष्टियाँ दी जाएंगी अर्थात् :-
(क) यान की किस्म और उसमें बैठने के स्थान;
(ख) उस मार्ग या उन मार्गों का क्षेत्र जिनसे आवेदन संबंधित है;
(ग) वह रीति जिससे यह दावा किया गया है आवेदक द्वारा भाड़े पर या पारिश्रमिक से भिन्न अथवा उसके द्वारा किए जा रहे व्यापार या कारबार के संबंध में व्यक्तियों को ले जाने का प्रयोजन यान द्वारा पूरा किया जाएगा; और
(घ) कोई अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं ।
(3) यदि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण परमिट देने का विनिश्चय करता है तो वह ऐसे किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए जो इस अधिनियम के अधीन बनाए जाएं, परमिट के साथ निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक या अधिक शर्तों को लगा सकेगा, अर्थात् :-
(i) यान का उपयोग विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या किसी विनिर्दिष्ट मार्ग या मार्गों पर ही किया जाए;
(ii) व्यक्तियों की अधिकतम संख्या और सामान का अधिकतम वजन, जो वहन किया जा सकेगा;
(iii) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, कम से कम एक मास की सूचना देने के पश्चात्--
(क) परमिट की शर्तों में परिवर्तन कर सकेगा;
(ख) परमिट के साथ अतिरिक्त शर्ते लगा सकेगा;
(iv) परमिट की शर्तों से विचलन प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के अनुमोदन से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं;
(v) यानों में आराम और सफाई के विनिर्दिष्ट स्तरमान बनाए रखे जाएंगे;
(vi) परमिट का धारक प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को ऐसी नियतकालिक विवरणियां, आंकड़े और अन्य जानकारी देगा जो राज्य सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे; और
(vii) ऐसी अन्य शर्ते जो विहित की जाएं ।
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