Section 72 Motor Vehicles Act,1988
Section 72 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English
Section 72 of MV Act 1988 :- Grant of stage carriage permits -- (1) Subject to the provisions of section 71, a Regional Transport Authority may, on an application made to it under section 70, grant a stage carriage permit in accordance with the application or with such modifications as it deems fit or refuse to grant such a permit :
Provided that no such permit shall be granted in respect of any route or area not specified in the application.
(2) The Regional Transport Authority, if it decides to grant a stage carriage permit, may grant the permit for a stage carriage of a specified description and may, subject to any rules that may be made under this Act, attach to the permit any one or more of the following conditions, namely:-
(i) that the vehicles shall be used only in a specified area, or on a specified route or routes;
(ii) that the operation of the stage carriage shall be commenced with effect from a specified date;
(iii) the minimum and maximum number of daily trips to be provided in relation to any route or area generally or on specified days and occasions;
(iv) that copies of the time-table of the stage carriage approved by the Regional Transport Authority shall be exhibited on the vehicles and at specified stands and halts on the route or within the area; (v) that the stage carriage shall be operated within such margins of deviation from the approved time-table as the Regional Transport Authority may from time to time specify;
(vi) that within municipal limits and such other areas and places as may be prescribed, passengers or goods shall not be taken up or set down except at specified points;
(vii) the maximum number of passengers and the maximum weight of luggage that may be carried on the stage carriage, either generally or on specified occasions or at specified times and seasons;
(viii) the weight and nature of passengers’ luggage that shall be carried free of charge, the total weight of luggage that may be carried in relation to each passenger, and the arrangements that shall be made for the carriage of luggage without causing inconvenience to passengers;
(ix) the rate of charge that may be levied for passengers’ luggage in excess of the free allowance;
(x) that vehicles of a specified type fitted with body-conforming to approved specifications shall be used :
Provided that the attachment of this condition to a permit shall not prevent the continued use, for a period of two years from the date of publication of the approved specifications, of any vehicle operating on that date;
(xi) that specified standards of comfort and cleanliness shall be maintained in the vehicles;
(xii) the conditions subject to which goods may be carried in the stage carriage in addition to or to the exclusion of passengers;
(xiii) that fares shall be charged in accordance with the approved fare table;
(xiv) that a copy of, or extract from, the fare table approved by the Regional Transport Authority and particulars of any special fares or rates of fares so approved for particular occasions shall be exhibited on the stage carriage and at specified stands and halts;
(xv) that tickets bearing specified particulars shall be issued to passengers and shall show the fares actually charged and that records of tickets issued shall be kept in a specified manner;
(xvi) that mails shall be carried on the vehicle subject to such conditions (including conditions as to the time in which mails are to be carried and the charges which may be levied) as may be specified;
(xvii) the vehicles to be kept as reserve by the holder of the permit to maintain the operation and to provide for special occasions;
(xviii) the conditions subject to which vehicle may be used as a contract carriage;
(xix) that specified arrangements shall be made for the housing, maintenance and repair of vehicle;
(xx) that any specified bus station or shelter maintained by Government or a local authority shall be used and that any specified rent or fee shall be paid for such use;
(xxi) that the conditions of the permit shall not be departed from, save with the approval of the Regional Transport Authority;
(xxii) that the Regional Transport Authority may, after giving notice of not less than one month --
(a) vary the conditions of the permit;
(b) attach to the permit further conditions :
Provided that the conditions specified in pursuance of clause (i) shall not be varied so as to alter the distance covered by the original route by more than 24 kilometers, and any variation within such limits shall be made only after the Regional Transport Authority is satisfied that such variation will serve the convenience of the public and that it is not expedient to grant a separate permit in respect of the original route as so varied or any part thereof;
(xxiii) that the holder of a permit shall furnish to the Regional Transport Authority such periodical returns, statistics and the information as the State Government may from time to time prescribe;
(xxiv) any other conditions which may be prescribed :
Provided that the Regional Transport Authority may waive any such condition for a stage carriage permit operating in a rural area, as it deems fit.
Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 72 of Motor Vehicles Act, 1988:
State Of West Bengal & Ors vs Nurul Amin on 5 July, 2010
Municipal Council Palai vs T.J. Joseph And Others on 14 February, 1963
Gajraj Singh Etc vs The State Transport Appellate on 12 September, 1996
Mithilesh Garg Etc. Etc vs Union Of India And Ors. Etc. Etc on 22 November, 1991
Hardev Motor Transport vs State Of M.P. & Ors on 19 October, 2006
Vijay Kumar Sharma & Ors. Etc vs State Of Karnataka & Ors. Etc on 27 February, 1990
State Of Andhra Pradesh & Others vs B.Noorulla Khan & Another Etc on 6 May, 2004
National Insurance Co. Ltd vs Anjana Shyam & Ors on 20 August, 2007
U.P. State Road Transport vs Assistant Comnr.Of Police on 12 February, 2009
Secretary, Quilon Distt., Motor vs Regional Transport Authority And on 18 August, 1994
मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 72 का विवरण : - मंजिली-गाड़ी परमिटों का दिया जाना -- (1) धारा 71 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, धारा 70 के अधीन उसे आवेदन किए जाने पर, उस आवेदन के अनुसार या ऐसे उपांतरणों सहित, जो वह ठीक समझता है, मंजिली-गाड़ी परमिट दे सकता है या ऐसा परमिट देने से इंकार कर सकता है :
72. मंजिली-गाड़ी परमिटों का दिया जाना -- (1) धारा 71 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, धारा 70 के अधीन उसे आवेदन किए जाने पर, उस आवेदन के अनुसार या ऐसे उपांतरणों सहित, जो वह ठीक समझता है, मंजिली-गाड़ी परमिट दे सकता है या ऐसा परमिट देने से इंकार कर सकता है :
परन्तु ऐसा कोई परमिट ऐसे किसी मार्ग या क्षेत्र के लिए नहीं दिया जाएगा जो आवेदन में विनिर्दिष्ट नहीं है।
(2) यदि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण यह विनिश्चय करता है कि मंजिली-गाड़ी परमिट दिया जाए, तो वह विनिर्दिष्ट वर्णन की मंजिली-गाड़ी के लिए परमिट दे सकता है, तथा ऐसे किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए जाएं, परमिट के साथ निम्नलिखित शर्तों में से कोई एक या अधिक लगा सकता है, अर्थात् :-
(i) यानों का उपयोग किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में ही या विनिर्दिष्ट मार्ग या मार्गों पर ही किया जाएगा;
(ii) मंजिली-गाड़ी का प्रचालन किसी विनिर्दिष्ट तारीख से प्रारंभ किया जाएगा;
(iii) किसी मार्ग या क्षेत्र के संबंध में साधारणतया या किन्हीं विनिर्दिष्ट दिनों और अवसरों पर उपलब्ध किए जाने वाला दैनिक ट्रिपों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या;
(iv) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित मंजिली-गाड़ी की समय-सारणी की प्रतियाँ यानों पर तथा मार्ग पर या उस क्षेत्र के भीतर विनिर्दिष्ट अड्डों और विराम-स्थलों पर प्रदर्शित की जाएंगी;
(v) मंजिली-गाड़ी के प्रचालन में अनुमोदित समय-सारणी से अंतर उतने मार्जिन तक ही होगा जितना प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे;
(vi) नगरपालिका की सीमाओं तथा ऐसे अन्य क्षेत्रों और स्थानों के अंदर, जो विहित किए जाएं, यात्रियों या माल को, विनिर्दिष्ट स्थानों के सिवाय, और कहीं चढ़ाया या उतारा नहीं जाएगा;
(vii) यात्रियों की अधिकतम संख्या और सामान का अधिकतम वजन जिसे मंजिली-गाड़ी में या तो साधारणतया अथवा विनिर्दिष्ट अवसरों पर अथवा विनिर्दिष्ट समयों पर और ऋतुओं में ले जाया जा सकेगा;
(viii) यात्रियों के सामान का वह वजन और स्वरूप जो निःशुल्क ले जाया जाएगा, सामान का वह कुल वजन जिसे हर यात्री के लिए ले जाया जा सकेगा, तथा वे इंतजाम जो यात्रियों को असुविधा पहुंचाए बिना सामान ले जाने के लिए किए जाएंगे;
(ix) प्रभाव की वह दर जो यात्रियों के निःशुल्क ले जाए जाने वाले सामान से अधिक सामान के लिए उद्गृहीत की जा सकेगी;
(x) विनिर्दिष्ट किस्म के यान, जिनमें अनुमोदित विनिर्देशों के अनुरूप बॉडी लगी होगी, उपयोग में लाए जाएंगे :
परन्तु परमिट के साथ इस शर्त के लगाए जाने से उस तारीख को प्रचलित किसी यान का निरंतर उपयोग, अनुमोदित विनिर्देशों के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए. किया जाना नहीं रुकेगा:
(xi) यानों में आराम और सफाई के विनिर्दिष्ट स्तर बनाए रखे जाएंगे;
(xii) वे शर्ते जिन पर मंजिली-गाड़ी से यात्रियों के साथ-साथ या यात्रियों के बिना माल ले जाया जा सकता है;
(xiii) किराया, अनुमोदित यात्री किराया सारणी के अनुसार प्रभारित किया जाएगा;
(xiv) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित यात्री किराया सारणी की एक प्रति या उससे उद्धरण तथा विशिष्ट अवसरों के लिए ऐसे अनुमोदित कोई विशेष यात्री किरायों या यात्री किराया दरों की विशिष्टियां मंजिली-गाड़ी पर तथा विनिर्दिष्ट अड्डों तथा विराम स्थलों पर प्रदर्शित की जाएंगी;
(xv) यात्रियों को विनिर्दिष्ट विशिष्टियों वाली टिकटें दी जाएंगी तथा उनमें वह यात्री किराया दिखाया हुआ होगा जो वास्तव में लिया गया है और दी गई टिकटों का अभिलेख विनिर्दिष्ट रीति से रखा जाएगा;
(xvi) यान में ऐसी शर्तों पर, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, डाक ले जाई जाएगी (जिनके अन्तर्गत उस समय के बारे में जब डाक ले जाई जानी है तथा उस प्रभार के बारे में, जो उद्गृहीत किए जा सकते हैं, शर्ते भी हैं);
(xvii) वे यान जो परमिट के धारक द्वारा यानों के प्रचालन को बनाए रखने तथा विशेष अवसरों के लिए व्यवस्था करने के लिए रिजर्व के रूप में रखे जाने हैं :
(xviii) वे शर्ते जिन पर ऐसे किसी यान का, ठेका गाड़ी के रूप में उपयोग किया जा सकेगा;
(xix) यान के रखने, अनुरक्षण और मरम्मत के लिए विनिर्दिष्ट इंतजाम किए जाएंगे;
(xx) किसी ऐसे विनिर्दिष्ट बस अड्डे या आश्रय का, जिसका अनुरक्षण सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया जाता है, उपयोग किया जाएगा, और ऐसा उपयोग करने के लिए कोई विनिर्दिष्ट किराया या फीस दी जाएगी;
(xxi) परमिट की शर्तों से विचलन प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के अनुमोदन से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं;
(xxii) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण कम से कम एक मास की सूचना देने के पश्चात्--
(क) परमिट की शर्तों में परिवर्तन कर सकेगा;
(ख) परमिट के साथ अतिरिक्त शर्ते लगा सकेगा :
परन्तु खण्ड के अनुसरण में विनिर्दिष्ट शर्तों में इस प्रकार परिवर्तन न किया जाएगा कि मूल मार्ग में जितनी दूरी आती है उसमें चौबीस किलोमीटर से अधिक का अंतर पड़ जाए और इन सीमाओं के अंदर कोई परिवर्तन केवल तभी किया जा सकेगा जब प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण का समाधान हो जाता है कि ऐसा परिवर्तन जनता की सुविधा के लिए साधक होगा तथा यह समीचीन नहीं है कि उस मूल मार्ग की बाबत जिसमें ऐसा परिवर्तन किया गया है या उसके किसी भाग की बाबत पृथक् परमिट दिया जाए;
(xxiii) परमिट का धारक प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को ऐसी कालिक विवरणियाँ, आंकड़ें तथा व अन्य जानकारी देगा जो राज्य सरकार समय-समय पर, विहित करे;
(xxiv) कोई अन्य शर्ते जो विहित की जाएं :
परंतु प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी मंजिली गाड़ी के परमिट से, जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रचालन कर रही है, ऐसी किन्हीं शर्तों का अधित्यजन कर सकेगा ।
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