Section 62A Motor Vehicles Act,1988

 Section 62A Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English



Section 62A of MV Act 1988 :-  Prohibition of registration and issuance of certificate of fitness to oversized vehicles -- (1) No registering authority shall register any motor vehicle that contravenes any rule made under clause (a) of sub-section (1) of section 110.

(2) No prescribed authority or authorised testing station shall issue a certificate of fitness under section 56 to any motor vehicle that contravenes any rule made under section 110.



Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 62A of Motor Vehicles Act, 1988:



मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 62A का विवरण :  -   आकार से बड़े यानों के रजिस्ट्रीकरण और उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी करने का निषेध -- (1) कोई रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी किसी मोटर यान को रजिस्टर नहीं करेगा जिसने धारा 110 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन किया है ।

(2) कोई विहित प्राधिकारी या प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र धारा 56 के अधीन किसी मोटर यान को उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी नहीं करेगा जिसने धारा 110 के अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन किया है।



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