Section 50A CrPC
Section 50A CrPC in Hindi and English
Section 50A of CrPC 1973 :- 50-A. Obligation of person making arrest to inform about the arrest, etc., to a nominated person - (1) Every police officer or other person making any arrest under this Code shall forthwith give the information regarding such arrest and place where the arrested person is being held to any of his friends, relatives or such other persons as may be disclosed or nominated by the arrested person for the purpose of giving such information.
(2) The police officer shall inform the arrested person of his rights under subsection (1) as soon as he is brought to the police station.
(3) An entry of the fact as to who has been informed of the arrest of such person shall be made in a book to be kept in the police station in such form as may be prescribed in this behalf by the State Government.
(4) It shall be the duty of the Magistrate before whom such arrested person is produced, to satisfy himself that the requirements of sub-section (2) and sub-section (3) have been complied with in respect of such arrested person.
Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 50A of Criminal Procedure Code 1973:
Mool Chand vs The State Through The Director, on 4 July, 1991
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 50-क का विवरण : - 50-क. गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की, गिरफ्तारी आदि के बारे में, नामित व्यक्ति को जानकारी देने की बाध्यता -- (1) इस संहिता के अधीन कोई गिरफ्तारी करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, ऐसी गिरफ्तारी और उस स्थान के बारे में, जहाँ गिरफ्तार किया गया व्यक्ति रखा जा रहा है, जानकारी उसके मित्रों, नातेदारों या ऐसे अन्य व्यक्ति को, जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा ऐसी जानकारी देने के प्रयोजन के लिए प्रकट या नामनिर्दिष्ट किया जाए, तुरंत देगा।
(2) पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, जैसे ही वह पुलिस थाने में लाया जाता है, उपधारा (1) के अधीन उसके अधिकारों के बारे में सूचित करेगा।
(3) इस तथ्य की प्रविष्टि कि ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की इत्तिला किसे दी गई है, पुलिस थाने में रखी जाने वाली पुस्तक में ऐसे प्ररूप में, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किया जाए, की जाएगी।
(4) उस मजिस्ट्रेट का, जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति, पेश किया जाता है, यह कर्तव्य होगा कि वह अपना समाधान करे कि उपधारा (2) और उपधारा (3) की अपेक्षाओं का ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के संबंध में अनुपालन किया गया है ।
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