Section 40 CrPC
Section 40 CrPC in Hindi and English
Section 40 of CrPC 1973 :- 40. Duty of officers employed in connection with the affairs of a village to make certain report -- (1) Every officer employed in connection with the affairs of a village and every person residing in a village shall forthwith communicate to the nearest Magistrate or to the officer-in-charge of the nearest police station, whichever is nearer, any information which he may possess respecting :
(a) the permanent or temporary residence of any notorious receiver or vendor of stolen property in or near such village;
(b) the resort to any place within, or the passage through, such village of any. The person whom he knows, or reasonably suspects, to be a thug, robber, escaped 'convict or proclaimed offender;
(c) the Commission of, or intention to commit, in or near such village any non-bailable offence or any offence punishable under section 143, section 144, section 145, section 147 or section 148 of the Indian Penal Code (45 of 1860);
(d) the occurrence in or near such village of any sudden or unnatural death or of any death under suspicious circumstances or the discovery in or near such village of any corpse or part of a corpse, in circumstances which lead to a reasonable suspicion that such a death has occurred or the disappearance from such village of any person in circumstances which lead to a reasonable suspicion that a non-bailable offence has been committed in respect of such person;
(e) the Commission of, or intention to commit, at any place out of India near such village any act which, if committed in India, would be an offence punishable under any of the following sections of the Indian Penal Code (45 of 1860), namely, 231 to 238 (both inclusive), 302, 304, 382, 392 to 399 (both inclusive), 402, 435, 436, 449, 450, 457 to 460 (both inclusive), 489A, 489B, 489C and 489D;
(f) any matter likely to affect the maintenance of order or the prevention of crime or the safety of person or property respecting which the District Magistrate by general or special order made with the previous sanction of the State Government, has directed him to communicate information.
(2) In this section :
(i) “village” includes village-lands;
(ii) the expression “proclaimed offender” includes any person proclaimed as an offender by any Court or authority in any territory in India to which this Code does not extend, in respect of any act which if committed in the territories to which this Code extends, would be an offence punishable under any of the following sections of the Indian Penal Code (45 of 1860), namely, 302, 304, 382, 392 to 399 (both inclusive), 402, 435, 436, 449, 450 and 457 to 460 (both inclusive);
(iii) the words “officer employed in connection with the affairs of the village" means a member of the panchayat of the village and includes the headman and every officer or other person appointed to perform any function connected with the administration of the village.
Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 40 of Criminal Procedure Code 1973:
Ajaib Singh vs State Of Punjab on 2 February, 1965
Godavari Shamrao Parulekar vs State Of Maharashtra And Others on 29 January, 1964
Sivakumar vs State By Inspector Of Police on 8 December, 2005
M.R. Patil & Anr vs The Member, Industrial Court & Anr on 1 April, 1997
Makhan Singh vs State Of Punjab(And Connected on 2 September, 1952
Govind Ramji Jadhav vs The State Of Maharashtra on 7 March, 1990
The Enforcement Officer vs Mohammed Akram on 17 August, 2017
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 40 का विवरण : - 40. ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों के कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य -- (1) किसी ग्राम के मामलों के सम्बन्ध में नियोजित प्रत्येक अधिकारी और ग्राम में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, निकटतम, मजिस्ट्रेट को या निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को, जो भी निकटतर हो, कोई भी जानकारी जो उसके पास निम्नलिखित के बारे में हो, तत्काल संसूचित करेगा :
(क) ऐसे ग्राम में या ऐसे ग्राम के पास किसी ऐसे व्यक्ति का, जो चुराई हुई सम्पत्ति का कुख्यात प्रापक या विक्रेता है, स्थायी या अस्थायी निवास;
(ख) किसी व्यक्ति का, जिसका वह ठग, लुटेरा, निकल भागा सिद्धदोष या उद्घोषित अपराधी होना जानता है या जिसके ऐसा होने का उचित रूप से सन्देह करता है, ऐसे ग्राम के किसी भी स्थान में आना-जाना या उसमें से होकर जाना;
(ग) ऐसे ग्राम में या उसके निकट कोई अजमानतीय अपराध या भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की में धारा 143, धारा 144, धारा 145, धारा 147 या धारा 148 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया जाना या करने का आशय; .
(घ) ऐसे ग्राम में या उसके निकट कोई आकस्मिक या अप्राकृतिक मृत्यु होना, या सन्देहजनक परिस्थितियों में कोई मृत्यु होना, या ऐसे ग्राम में या उसके निकट किसी शव का, या शव के अंग का ऐसी परिस्थितियों में, जिनसे उचित रूप से सन्देह पैदा होता है कि ऐसी मृत्यु हुई, पाया जाना, या ऐसे ग्राम से किसी व्यक्ति का, ऐसी परिस्थितियों में जिनसे उचित रूप से सन्देह पैदा होता है कि ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में अजमानतीय अपराध किया गया है, गायब हो जाना;
(ङ) ऐसे ग्राम के निकट, भारत के बाहर किसी स्थान में ऐसा कोई कार्य किया जाना या करने का आशय जो यदि भारत में किया जाता तो भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की इन धाराओं, अर्थात् 231 से 238 तक (दोनों सहित), 302, 304, 382, 392 से 399 तक (दोनों सहित), 402, 435, 436, 449,450, 457 से 460 तक (दोनों सहित), 489क, 489ख, 489ग और 489घ में से किसी के अधीन दण्डनीय अपराध होता;
(च) व्यवस्था बनाए रखने या अपराध के निवारण अथवा व्यक्ति या सम्पत्ति के क्षेम पर संभाव्यतः प्रभाव डालने वाला कोई विषय जिसके सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट ने राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से किए गए साधारण या विशेष आदेश द्वारा उसे निर्देश दिया है कि वह उस विषय पर जानकारी संसूचित करे ।
(2) इस धारा में--
(i) “ग्राम'' के अन्तर्गत ग्राम-भूमियाँ भी हैं;
(ii) “उद्घोषित अपराधी' पद के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जिसे भारत के किसी ऐसे राज्यक्षेत्र में जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है किसी न्यायालय या प्राधिकारी ने किसी ऐसे कार्य के बारे में, अपराधी उद्घोषित किया है जो यदि उन राज्यक्षेत्रों में, जिन पर इस संहिता का विस्तार है, किया जाता तो भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की इन धाराओं, अर्थात् 302, 304, 382, 392 से 399 तक (दोनों सहित), 402, 435, 436, 449, 450 और 457 से 460 तक (दोनों सहित) में से किसी के अधीन दंडनीय अपराध होता;
(iii) “ग्राम के मामलों के सम्बन्ध में नियोजित प्रत्येक अधिकारी' शब्दों से ग्राम पंचायत का कोई सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ग्रामीण और प्रत्येक ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति भी है जो ग्राम के प्रशासन के सम्बन्ध में किसी कृत्य का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया है।
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