Section 357 CrPC

 

Section 357 CrPC in Hindi and English



Section 357 of CrPC 1973 :- 357. Order to pay compensation -

(1) When a Court imposes a sentence of fine or a sentence (including a sentence of death) of which fine forms a part, the Court may, when passing judgment, order the whole or any part of the fine recovered to be applied

(a) in defraying the expenses properly incurred in the prosecution;

(b) in the payment to any person of compensation for any loss or injury caused by the offence, when compensation is, in the opinion of the Court, recoverable by such person in a Civil Court;

(c) when any person is convicted of any offence for having caused the death of another person or of having abetted the commission of such an offence, in paying compensation to the persons who are, under the Fatal Accidents Act, 1855 (13 of 1855), entitled to recover damages from the person sentenced for the loss resulting to them from such death;

(d) when any person is convicted of any offence which includes theft, criminal misappropriation, criminal breach of trust, or cheating, or of having dishonestly received or retained, or of having voluntarily assisted in disposing of, stolen property knowing or having reason to believe the same to be stolen in compensating any bona fide purchaser of such property for the loss of the same if such property is restored to the possession of the person entitled thereto.

(2) If the fine is imposed in a case which is subject to appeal, no such payment shall be made before the period allowed for presenting the appeal has elapsed, or if an appeal be presented, before the decision of the appeal.

(3) When a Court imposes a sentence, of which fine does not form a part, the Court may, when passing judgment, order the accused person to pay, by way of compensation such amount as may be specified in the order to the person who has suffered any loss or injury by reason of the act for which the accused person has been so sentenced.

(4) An order under this section may also be made by an Appellate Court or by the High Court or Court of Session when exercising its powers of revision.

(5) At the time of awarding compensation in any subsequent civil suit relating to the same matter, the Court shall take into account any sum paid or recovered as compensation under this section.



STATE AMENDMENTS

Bihar:

In section 357, in sub-section (1), the following proviso shall be added, namely :

"Provided that the person against whom an offence is committed, belongs to Scheduled Castes and to Scheduled Tribes as defined in clause (24) and clause (25) to Article 366 of the Constitution, the Court shall at the time of judgment pass order that the entire amount of fine realised or any part of it will be utilised for the benefit of such person by way of compensation.”

[Vide Bihar Act 9 of 1985, sec. 2 (w.e.f. 13-8-1985)].

Madhya Pradesh :

In section 357–

(i) in sub-section (1), for the brackets, figure and words “(1) When a Court imposes a sentence of fine or a sentence (including a sentence of death) of which fine forms a part, the Court may, when passing judgment, order the whole or any part of the fine recovered to be applied" the brackets, figure and words “(1) When a Court imposes a sentence of fine or a sentence (including a sentence of death) of which fine forms a part, the Court may, and where a person against whom an offence is committed belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe as defined in clauses (24) and (25) and of Article 366 of the Constitution except when both the accused person and the person against whom an offence is committed to belong either to such Castes or Tribes, the Court shall, when passing judgment, order the whole or any part of the fine recovered to be applied—” shall be substituted; and

(ii) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely : 

“(3) When a Court imposes a sentence, of which fine does not form a part, the Court may, and where a person against whom an offence is committed belongs to Scheduled Castes or Scheduled Tribes as defined in clauses (24) and (25) of Article 366 of the Constitution, the Court shall, when passing judgment, order the accused person to pay, by way of compensation, such amount as may be specified in the order to the person who has suffered any loss or injury by reason of the act for which the accused person has been so sentenced :

Provided that the Court may not order the accused person to pay by way of compensation any amount, if both the accused person and the person against whom an offence is committed to belong either to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes."

[Vide Madhya Pradesh Act 29 of 1978, sec. 3 (w.e.f. 5-10-1978)].

Rajasthan :

In section 357

(i) in sub-section (1), between the expression “the Court may” and the expression “when passing judgment” the expression “and where the person against whom an offence is committed belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe but the accused does not so belong, the Court shall” shall be inserted; and 

(ii) in sub-section (3), between the expression “the Court may" and the expression “when passing judgment” the expression “and where the person against whom an offence is committed belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe but the accused does not so belong, the Court, shall”, shall be inserted.

[Vide Rajasthan Act 3 of 1993, sec. 2].

Uttar Pradesh :

In section 357

(a) in sub-section (1), after clause (d), the following proviso shall be inserted, namely :

“Provided that if a person who may receive compensation under clauses (b), (c) and (d) is a member of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes and the person sentenced is not a member of such Castes or Tribes, the Court shall order the whole or any part of the fine recovered to be applied in payment of such compensation.”

(b) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely :

"(3) When the Court imposes a sentence, of which fine does not form a part, the Court may, and where the person who has suffered the loss or injury is a member of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes and the person sentenced is not a member of such Castes or Tribes the Court shall, when passing judgment, order the person sentenced to pay, by way of compensation, such amount as may be specified in the order to the person who has suffered any loss or injury by reason of the act for which the person has been so sentenced.”

(c) after sub-section (5) the following Explanation shall be inserted, namely :

Explanation — For the purposes of this section the expressions “Scheduled Castes” and “Scheduled Tribes”, shall have the meanings respectively assigned to them in clauses (24) and (25) of Article 366 of the Constitution.”

[Vide Uttar Pradesh Act 17 of 1992, sec. 2].




Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 357 of Criminal Procedure Code 1973:

Dilip S. Dahanukar vs Kotak Mahindra Co. Ltd. & Anr on 10 April, 2007

D.Purushotama Reddy & Anr vs K.Sateesh on 1 August, 2008

Ankush Shivaji Gaikwad vs State Of Maharashtra on 3 May, 2013

Suresh & Anr vs State Of Haryana on 28 November, 2014

Ishwar Singh Bagga & Ors. Etc vs State Of Rajasthan Etc on 19 November, 1986

P. Suresh Kumar vs R. Shankar on 8 March, 2007

Manohar Singh vs State Of Rajasthan And Ors on 16 January, 2015

Rachhpal Singh & Anr vs State Of Punjab on 23 July, 2002

Vijayan vs Sadanandan K. & Anr on 5 May, 2009

Palaniappa Gounder vs State Of Tamil Nadu & Ors on 4 March, 1977




दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 357 का विवरण :  -  357. प्रतिकर देने का आदेश --

(1) जब कोई न्यायालय जुर्माने का दण्डादेश देता है या कोई ऐसा दण्डादेश (जिसके अन्तर्गत मृत्यु दण्डादेश भी है) देता है जिसका भाग जुर्माना भी है, तब निर्णय देते समय वह न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि वसूल किए गए सब जुर्माने या उसके किसी भाग का उपयोजन--

(क) अभियोजन में उचित रूप से उपगत व्ययों को चुकाने में किया जाए।

(ख) किसी व्यक्ति को उस अपराध द्वारा हुई किसी हानि या क्षति का प्रतिकर देने में किया जाए, यदि न्यायालय की राय में ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिकर सिविल न्यायालय में वसूल किया जा सकता है;

(ग) उस दशा में, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के, या ऐसे अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करने के लिए दोषसिद्ध किया जाता है, उन व्यक्तियों को, जो ऐसी मृत्यु से अपने को हुई हानि के लिए दण्डादिष्ट व्यक्ति से नुकसानी वसूल करने के लिए घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 (1855 का 13) के अधीन हकदार है, प्रतिकर देने में किया जाए।

(घ) जब कोई व्यक्ति, किसी अपराध के लिए, जिसके अन्तर्गत चोरी, आपराधिक दुर्विनियोग, आपराधिक न्यासभंग या छल भी है, या चुराई हुई संपत्ति को उस दशा में जब वह यह जानता है या उसको यह विश्वास करने का कारण है कि वह चुराई हुई है बेईमानी से प्राप्त करने या रखे रखने के लिए या उसके व्ययन में स्वेच्छया सहायता करने के लिए, दोषसिद्ध किया जाए, तब ऐसी संपत्ति के सद्भावपूर्ण क्रेता को, ऐसी संपत्ति उसके हकदार व्यक्ति के कब्जे में लौटा दी जाने की दशा में उसकी हानि के लिए, प्रतिकर देने में किया जाए।

(2) यदि जुर्माना ऐसे मामले में किया जाता है जो अपीलनीय है तो ऐसा कोई संदाय, अपील उपस्थित करने के लिए अनुज्ञात अवधि के बीत जाने से पहले या यदि अपील उपस्थित की जाती है तो उसके विनिश्चय के पूर्व, नहीं किया जाएगा।

(3) जब न्यायालय ऐसा दण्ड अधिरोपित करता है जिसका भाग जुर्माना नहीं है तब न्यायालय निर्णय पारित करते समय, अभियुक्त व्यक्ति को यह आदेश दे सकता है कि उस कार्य के कारण जिसके लिए उसे ऐसा दण्डादेश दिया गया है, जिस व्यक्ति को कोई हानि या क्षति उठानी पड़ी है, उसे वह प्रतिकर के रूप में इतनी रकम दे जितनी आदेश में विनिर्दिष्ट है।

(4) इस धारा के अधीन आदेश, अपील न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा भी किया जा सकेगा जब वह अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो।

(5) उसी मामले से संबंधित किसी पश्चात्वर्ती सिविल वाद में प्रतिकर अधिनिर्णीत करते समय न्यायालय ऐसी किसी राशि को, जो इस धारा के अधीन प्रतिकर के रूप में दी गई है या वसूल की गई है, हिसाब में लेगा।


राज्य संशोधन

बिहार -- उपधारा (1) में अग्रलिखित उपबंध परिवर्धित किए जाएंगे, अर्थात् :

परन्तु यह कि व्यक्ति जिसके विरुद्ध अपराध कारित हुआ है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (24) और (25) में परिभाषित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है न्यायालय निर्णय पारित करते समय आदेश देगा कि जुर्माने की वसूल की गई राशि या इसका कोई भाग पूरी राशि मुआवजे के रूप में व्यक्ति के लाभार्थ उपयोग में लाई जाएगी।

[देखें बिहार एक्ट संख्या 9 सन् 1985, धारा 2 (13-8-1985 से प्रभावशील)]

मध्यप्रदेश :

धारा 357 में--

(i) उपधारा (1) में कोष्ठक, अंक और शब्दों “जब कोई न्यायालय जुर्माना का दण्डादेश देता है या ऐसा कोई दण्डादेश (जिसके अन्तर्गत मृत्यु दण्डादेश भी है) देता है, जिसका भाग जुर्माना भी है, तब निर्णय देते समय न्यायालय वसूल किया गया जुर्माने का संपूर्ण या कोई भाग उपयोग करने के लिए आदेशित कर सकेगा” के  स्थान पर कोष्ठक अंक और शब्द “(1) जब कोई न्यायालय जुर्माना का दण्डादेश देता है या ऐसा कोई दण्डादेश (जिसके अन्तर्गत मृत्यु दण्डादेश भी है) देता है, जिसका भाग जुर्माना भी है, तब निर्णय देते समय न्यायालय यह आदेश दे सकता है और जहाँ व्यक्ति जिसके खिलाफ अपराध किया गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (24) और (25) में यथा परिभाषित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो, सिवाय उस दशा के जब अभियुक्त व्यक्ति और वह व्यक्ति जिसके खिलाफ अपराध किया गया है, प्रत्येक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हैं, न्यायालय निर्णय देते समय आदेश देगा कि वसूली की गई जुर्माना की राशि पूरी या उसका कोई भाग उपयोज्य होगी” प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ii) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :

"(3) जब न्यायालय ऐसा दण्डादेश अधिरोपित करता है, जिसका भाग जुर्माना नहीं है, तब न्यायालय निर्णय देते समय अभियुक्त व्यक्ति को आदेशित कर सकेगी और जहाँ व्यक्ति जिसके खिलाफ अपराध किया गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (24) और (25) में यथा परिभाषित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है, आदेश देगा कि उस कार्य के कारण जिसके लिए उसे ऐसा दण्डादेश दिया गया है, जिस व्यक्ति को कोई हानि या क्षति उठानी पड़ी है, उसे प्रतिकर के रूप में इतनी रकम दे, जितनी आदेश में विनिर्दिष्ट है :

परन्तु यह कि न्यायालय अभियुक्त व्यक्ति को जुर्माने के रूप में रकम भुगतान के आदेश नहीं कर सकेगा, जहाँ अभियुक्त व्यक्ति और व्यक्ति जिसके खिलाफ अपराध किया गया है, दोनों ही या तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हैं।”

[देखें मध्यप्रदेश एक्ट संख्या 29 सन् 1978, धारा 3 (5-10-1978 से प्रभावशील)]

राजस्थान :

धारा 357 में--

(i) उपधारा (1) में पद “न्यायालय कर सकेगा" और पद “निर्णय देते समय” के बीच में पद "और जहाँ व्यक्ति जिसके खिलाफ अपराध किया गया है, अनुसूचित जाति या जनजाति का है, लेकिन अभियुक्त उस जाति का नहीं है, न्यायालय आदेश देगा” प्रतिस्थापित किया जाएगा; और

(ii) उपधारा (3) में पद “न्यायालय कर सकेगा” और पद “निर्णय देते समय" के बीच में पद "और जहाँ व्यक्ति जिसके खिलाफ अपराध किया गया है, अनुसूचित जाति या जनजाति का है, लेकिन अभियुक्त व्यक्ति उस जाति का नहीं है, न्यायालय आदेश देगा” अंतःस्थापित किया जाएगा।

[देखें राजस्थान एक्ट संख्या 3 सन् 1993, धारा 2]

उत्तरप्रदेश :

धारा 357 में--

(क) उपधारा (1) में खण्ड (घ) के पश्चात् अग्रलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्--

“परन्तु यह कि अगर व्यक्ति जो खण्ड (ख), (ग) और घ) के तहत मुआवजा प्राप्त करता है और वह अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है और व्यक्ति जिसे दण्डादेश दिया गया है, ऐसी जाति या जनजाति का नहीं है, न्यायालय आदेश देगा कि जुर्माने की वसूल की गई राशि पूरी या भागतः मुआवजे के भुगतान में उपयोजित की जाएगी।”

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर अग्रलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :

“(3) जब न्यायालय ऐसा दण्ड अधिरोपित करता है, जिसका भाग जुर्माना नहीं है, तब न्यायालय आदेश दे सकेगा और जहाँ व्यक्ति जिसे कोई हानि या क्षति उठाना पड़ी है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है और व्यक्ति जिसे दण्डादेश दिया गया है, ऐसी जाति या जनजाति का नहीं है, तब न्यायालय निर्णय देते समय व्यक्ति जिसे दण्डादेश दिया गया, को आदेश देगा कि उस कार्य के कारण जिसके लिए उसे दण्डादेश दिया गया है, उस व्यक्ति को कोई हानि या क्षति उठानी पड़ी है, उसे वह प्रतिकर के रूप में इतनी रकम दे, जितनी आदेश में विनिर्दिष्ट है ।”

(ग) उपधारा (5) के पश्चात् अग्रलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

“स्पष्टीकरण -- इस धारा के प्रयोजन के लिए पद अनुसूचित जाति” और “अनुसूचित जनजाति” का अर्थ क्रमशः वही होगा, जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (24) और (25) में समनुदेशित है।”

[देखें उत्तरप्रदेश एक्ट संख्या 17 सन् 1992, धारा 2)



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