Section 30 Motor Vehicles Act, 1988

 


Section 30 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English



Section 30 of MV Act 1988 :-  Grant of conductor's licence -- (1) Any person who possesses such minimum educational qualification as may be prescribed by the State Government and is not disqualified under sub-section (1) of section 31 and who is not for the time being disqualified for holding or obtaining a conductor's licence may apply to the licensing authority having jurisdiction in the area in which he ordinarily resides or carries on business for the issue to him of a conductor's licence.

(2) Every application under sub-section (1) shall be in such form and shall contain such information as may be prescribed.

(3) Every application for a conductor's licence shall be accompanied by a medical certificate in such form as may be prescribed, signed by a registered medical practitioner and shall also be accompanied by two clear copies of a recent photograph of the applicant.

(4) A conductor's licence issued under this Chapter shall be in such form and contain such particulars as may be prescribed and shall be effective throughout the State in which it is issued.

(5) The fee for a conductor's licence and for each renewal thereof shall be one-half of that for a driving licence.


Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 30 of Motor Vehicles Act, 1988:

State Of Tamil Nadu, Etc, Etc vs L. Abu Kavur Bai And Ors. Etc on 31 October, 1983

Raj Kumar Gupta vs Lt. Governor, Delhi And Ors on 5 November, 1996



मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 30 का विवरण :  -   कंडक्टर अनुज्ञप्ति का दिया जाना -- (1) कोई व्यक्ति, जिसके पास ऐसी न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं हैं जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं और जो धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन निरहित नहीं हैं और जो उस समय कंडक्टर अनुज्ञप्ति धारण या अभिप्राप्त करने के लिए निरहित नहीं है. कंडक्टर अनुज्ञप्ति उसे दिए जाने के लिए उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा जिसकी अधिकारिता ऐसे क्षेत्र पर है जिसमें वह मामूली तौर पर निवास करता है या कारबार चलाता है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन ऐसे प्ररूप में होगा और उसमें ऐसी जानकारी दी जाएगी जो विहित की जाए ।

(3) कंडक्टर अनुज्ञप्ति के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ ऐसे प्ररूप में, जैसा विहित किया जाए, चिकित्सा प्रमाण-पत्र होगा जो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उसके साथसाथ आवेदक की नई फोटो की दो साफ प्रतियाँ भी होंगी।

(4) इस अध्याय के अधीन दी गई कंडक्टर अनुज्ञप्ति ऐसे प्ररूप में होगी और उसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी जो विहित की जाएं और वह उस पूरे राज्य में प्रभावी होगी जिसमें वह दी गई है।

(5) कंडक्टर अनुज्ञप्ति के लिए और उसके प्रत्येक नवीकरण के लिए फीस, चालन-अनुज्ञप्ति की फीस की आधी होगी ।



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