Section 265D CrPC
Section 265D CrPC in Hindi and English
Section 265D of CrPC 1973 :- 265 D. Report of the mutually satisfactory disposition to be submitted before the Court ---- Where in a meeting under section 265C, a satisfactory disposition of the case has been worked out, the Court shall prepare a report of such disposition which shall be signed by the presiding officer of the Court and all other persons who participated in the meeting and if no such disposition has been worked out, the Court shall record such observation and proceed further in accordance with the provisions of this Code from the stage the application under sub-section (1) of section 265B has been filed in such case.
Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 265D of Criminal Procedure Code 1973:
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 265घ का विवरण : - 265 घ. पारस्परिक संतोषप्रद निपटारे की रिपोर्ट का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना -- जहाँ धारा 265ग के अधीन बैठक में, मामले का कोई संतोषप्रद निपटारा तैयार किया गया है, वहाँ न्यायालर ऐसे निपटारे की रिपोर्ट तैयार करेगा जिस पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी और उन अन्य सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर होंगे जिन्होने बैठक में भाग लिया था और यदि ऐसा कोई निपटारा तैयार नहीं किया जा सका है तो न्यायालय ऐसा संप्रेक्षण लेखबद्ध करेगा और इस संहिता के उपबंधों के अनुसार उस प्रक्रम से आगे कार्यवाही करेगा, जहाँ से उस मामले में धारा 265ख की उपधारा (1) के अधीन आवेदन फाईल किया गया है।
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