Section 203 Motor Vehicles Act, 1988
Section 203 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English
Section 203 of MV Act 1988 :- Breath tests --. (1) A police officer in uniform or an officer of the Motor Vehicles Department, as may be authorised in this behalf by that Department, may require any person driving or attempting to drive a motor vehicle in a public place to provide one or more specimens of breath or breath test there or nearby, if such police officer or officer has any reasonable cause to suspect him of having committed an offence under section 185 :
Provided that requirement for breath test shall be made (unless it is made) as soon as reasonably practicable after the commission of such offence.
(2) If a motor vehicle is involved in an accident in a public place and a police officer in uniform has any reasonable cause to suspect that the person who was driving the motor vehicle at the time of the accident, had alcohol in his blood or that he was driving under the influence of a drug referred to in section 185 he may require the person so driving the motor vehicle, to provide a specimen of his breath for a breath test :-
(a) in the case of a person who is at a hospital as an indoor patient, at the hospital,
(b) in the case of any other person, either at or near the place where the requirement is made, or, if the police officer thinks fit, at a police station specified by the police officer :
Provided that a person shall not be required to provide such a specimen while at a hospital as an indoor patient if the registered medical practitioner in immediate charge of his case is not first notified of the proposal to make the requirement or objects to the provision of a specimen on the ground, that its provision or the requirement to provide it would be prejudicial to the proper care or treatment of the patient.
(3) If it appears to a police officer in uniform, in consequence of a breath test carried out by him on any person under sub-section (1) or sub-section (2), that the device by means of which the test has been carried out indicates the presence of alcohol in the person's blood, the police officer may arrest that person without warrant except while that person is at a hospital as an indoor patient.
(4) If a person, required by a police officer under sub-section (1) or subsection (2) to provide a specimen of breath for a breath test, refuses or fails to do so and the police officer has reasonable cause to suspect him of having alcohol in his blood, the police officer may arrest him without warrant except while he is at a hospital as an indoor patient.
(5) A person arrested under this section shall while at a police station, be given an opportunity to provide a specimen of breath for a breath test there.
(6) The results of a breath test made in pursuance of the provisions of this section shall be admissible in evidence.
Explanation -- For the purposes of this section, "breath test" means a test for the purpose of obtaining an indication of the presence of alcohol in a person's blood carried out on one or more specimens of breath provided by that person, by means of a device of a type approved by the Central Government, by notification in the Official Gazette, for the purpose of such a test.
Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 203 of Motor Vehicles Act, 1988:
Iffco Tokio General Insurance vs Pearl Beverages Ltd. on 12 April, 2021
State Tr.P.S.Lodhi Colony,New vs Sanjeev Nanda on 3 August, 2012
Selvi & Ors vs State Of Karnataka & Anr on 5 May, 2010
Sharda vs Dharmpal on 28 March, 2003
मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 203 का विवरण : - श्वास-परीक्षण -- (1) वर्दी पहने हुए कोई पुलिस अधिकारी या मोटर यान विभाग का कोई अधिकारी जिसे उस विभाग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, किसी सार्वजनिक स्थान में मोटर यान चलाने वाले या चलाने का प्रयास करने वाले किसी व्यक्ति से श्वास परीक्षण के लिए वहां या पास के स्थान में श्वास के एक या अधिक नमूने देने की उस दशा में अपेक्षा कर सकेगा जब ऐसे पुलिस अधिकारी या अधिकारी के पास ऐसे व्यक्ति द्वारा धारा 185 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किए जाने का संदेह करने का कोई युक्तियुक्त कारण है :
परन्तु श्वास परीक्षण के लिए कोई अपेक्षा ऐसे अपराध के किए जाने के पश्चात् युक्तियुक्त तौर पर तब तक नहीं की जाएगी (जब तक कि ऐसा श्वास परीक्षण यथासाध्य शीघ्र नहीं करा लिया गया हो
(2) यदि कोई मोटर यान किसी सार्वजनिक स्थान में दुर्घटनाग्रस्त है और वर्दी में किसी पुलिस अधिकारी को यह संदेह करने का युक्तियुक्त कारण है कि उस व्यक्ति के, जो दुर्घटना के समय मोटर यान चला रहा था, रक्त में एल्कोहल थी या वह धारा 185 में निर्दिष्ट किसी मादक द्रव्य के असर में यान चला रहा था, तो वह इस प्रकार मोटर यान चलाने वाले किसी व्यक्ति से :-
(क) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो किसी अस्पताल में अन्तरंग रोगी के रूप में है, उस अस्पताल में,
(ख) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में, या तो उस स्थान पर या उसके समीप जहां अपेक्षा की गई है या यदि पुलिस अधिकारी उचित समझे तो पुलिस अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट पुलिस थाने पर,
श्वास-परीक्षण के लिए श्वास-नमूना देने की अपेक्षा कर सकेगा :
परन्तु उस व्यक्ति से, जो किसी अस्पताल में अन्तरंग रोगी के रूप में है, ऐसा नमूना देने की अपेक्षा उस दशा में नहीं की जाएगी जब उस रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी को, जिसकी अव्यवहित देख-रेख में उक्त व्यक्ति है, नमूना लेने की प्रस्थापना की सूचना पहले नहीं दी गई है अथवा वह इस आधार पर नमूना दिए जाने पर आपत्ति करता है कि नमूने का दिया जाना या दिए जाने की अध्यपेक्षा रोगी की समुचित देख-रेख या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।
(3) यदि वर्दी में किसी पुलिस अधिकारी को उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति पर उसके द्वारा किए गए श्वास-परीक्षण के परिणामस्वरूप यह प्रतीत होता है कि वह युक्ति जिसके द्वारा परीक्षण किया गया है, यह उपदर्शित करती है कि उस व्यक्ति के रक्त में एल्कोहल है, तो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को बिना वारण्ट के गिरफ्तार कर सकेगा किन्तु तब नहीं जब वह व्यक्ति अन्तरंग रोगी के रूप में अस्पताल में हो ।
(4) यदि श्वास-परीक्षण के लिए श्वास का नमूना देने के लिए उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अपेक्षित कोई व्यक्ति ऐसा करने से इन्कार करता है या ऐसा करने में असफल रहता है और पुलिस अधिकारी को उसके रक्त में एल्कोहल होने का सन्देह करने का युक्तियुक्त कारण है तो पुलिस अधिकारी उसे बिना वारण्ट के गिरफ्तार कर सकेगा किन्तु तब नहीं जब वह अंतरंग रोगी के रूप में अस्पताल में हो ।
(5) इस धारा के अधीन गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को, जब वह पुलिस थाने में हो, श्वास-परीक्षण के लिए श्वास का नमूना देने का अवसर दिया जाएगा ।
(6) इस धारा के उपबंधों के अनुसरण में किए गए श्वास-परीक्षण के परिणाम साक्ष्य में ग्राह्य होंगे।
स्पष्टीकरण -- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, श्वास-परीक्षण से किसी व्यक्ति के रक्त में एल्कोहल होने का कोई संकेत प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ उस व्यक्ति द्वारा दिए गए श्वास के नमूने पर, उस युक्ति के द्वारा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे परीक्षण के प्रयोजन के लिए अनुमोदित की जाए, किया गया परीक्षण अभिप्रेत है ।
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