Section 182 Motor Vehicles Act, 1988

 


Section 182 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English



Section 182 of MV Act 1988 :- Offences relating to licences -- (1) Whoever, being disqualified under this Act for holding or obtaining a driving licence drives a motor vehicle in a public place or in any other place, or applies for or obtains a driving licence or, not being entitled to have a driving licence issued to him free of endorsement, applies for or obtains a driving licence without disclosing the endorsement, made on a driving licence previously held by him shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine [of ten thousand rupees] or with both and any driving licence so obtained by him shall be of no effect.

(2) Whoever, being disqualified under this Act for holding or obtaining a conductor's licence, acts as a conductor of a stage carriage in a public place or applies for or obtains a conductor's licence or, not being entitled to have a conductor's licence issued to him free of endorsement, applies for or obtains a conductor's licence without disclosing the endorsements made on a conductor's licence previously held by him, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to [ten thousand rupees] or with both, and any conductor's licence so obtained by him shall be of no effect.



Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 182 of Motor Vehicles Act, 1988:

Paramjit Bhasin And Ors vs Union Of India And Ors on 9 November, 2005


मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 182 का विवरण :  -  अनुज्ञप्ति संबंधी अपराध -- (1) जो कोई चालन-अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने के लिए इस अधिनियम के अधीन निरर्हित होते हुए सार्वजनिक स्थान या किसी अन्य स्थान में मोटर यान चलाएगा या चालन-अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करेगा या उसे अभिप्राप्त करेगा अथवा पृष्ठांकन रहित चालन-अनुज्ञप्ति दिए जाने का हकदार न होते हुए अपने द्वारा पहले धारित चालनअनुज्ञप्ति पर किए गए पृष्ठांकनों को प्रकट किए बिना चालन-अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करेगा या उसे अभिप्राप्त करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या दस हजार रुपए के जुर्माने से, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा, और उसके द्वारा ऐसे अभिप्राप्त की गई कोई चालन-अनुज्ञप्ति प्रभावहीन होगी ।

(2) जो कोई कंडक्टर अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने के लिए इस अधिनियम के अधीन निरर्हित होते हुए किसी मंजिली गाड़ी के कंडक्टर के रूप में सार्वजनिक स्थान में कार्य करेगा अथवा कंडक्टर अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करेगा या उसे अभिप्राप्त करेगा अथवा पृष्ठांकन रहित कंडक्टर अनुज्ञप्ति दिए जाने का हकदार न होते हुए अपने द्वारा पहले धारित कंडक्टर अनुज्ञप्ति पर किए गए पृष्ठांकनों को प्रकट किए बिना कंडक्टर अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करेगा या उसे अभिप्राप्त करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा, तथा उसके द्वारा ऐसे अभिप्राप्त की गई कोई कंडक्टर अनुज्ञप्ति प्रभावहीन होगी।



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