Section 138 Motor Vehicles Act, 1988

 


Section 138 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English



Section 138 of MV Act 1988 :- Power of State Government to make rules -- (1) The State Government may make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Chapter other than the matters specified in section 137.

(1A) The State Government may, in the interest of road safety, make rules for the purposes of regulating the activities and access of non-mechanically propelled vehicles and pedestrians to public places and national highways:

Provided that in the case of national highways, such rules shall be framed in consultation with the National Highways Authority of India.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for :-

(a) the removal and the safe custody of vehicles including their loads which have broken down or which have been left standing or have been abandoned on roads;

(b) the installation and use of weighing devices;

(c) the maintenance and management of wayside amenities complexes;

(d) the exemption from all or any of the provisions of this Chapter of Fire Brigade vehicles, ambulances and other special classes or descriptions of vehicle, subject to such conditions as may be prescribed;

(e) the maintenance and management of parking places and stands and the fees, if any, which may be charged for their use;

(f) prohibiting the driving downhill of a motor vehicle with the gear disengaged either generally or in a specified place;

(g) prohibiting the taking hold of or mounting of a motor vehicle in motion;

(h) prohibiting the use of foot-paths or pavements by motor vehicles;

(i) generally, the prevention of danger, injury or annoyance to the public or any person, or of danger or injury to property or of obstruction to traffic; and

(j) any other matter which is to be, or may be, prescribed.


Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 138 of Motor Vehicles Act, 1988:



मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 138 का विवरण :  -  राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति -- (1) राज्य सरकार धारा 137 में विनिर्दिष्ट विषयों से भिन्न इस अध्याय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी।

(1क) राज्य सरकार, सड़क सुरक्षा के हित में, गैर-यांत्रिक रूप से नोदित होने वाले यानों के क्रियाकलापों और उनकी तथा पैदल चलने वालों की, सार्वजनिक स्थानों और राष्ट्रीय राजमार्गों तक पहुंच को विनियमित करने के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकेगी :

परंतु राष्ट्रीय राजमार्गों की दशा में, ऐसे नियमों की विरचना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परामर्श से की जाएगी ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित बातों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :-

(क) जो यान सड़कों पर बिगड़ गए हैं या खड़े छोड़ दिए गए हैं या परित्यक्त कर दिए गए हैं, उनको भार सहित हटाना और उनकी निरापद अभिरक्षा;  

(ख) तोलने के यंत्रों का लगाया जाना और उनका उपयोग;

(ग) मार्गस्थ सुख-सुविधा प्रक्षेत्रों का रख-रखाव और प्रबंध;

(घ) दमकल-दल यानों, रोगी वाहनों और अन्य विशेष वर्गों या वर्णन के यानों को इस अध्यायी के सभी या किन्हीं उपबंधों से ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए छूट जो विहित की जाएं;

(ङ) पार्किंग स्थल और अड्डों का रख-रखाव और प्रबंध तथा उनके उपयोग के लिए प्रभारित की जाने वाली फीसें, यदि कोई हों;

(च) मोटर यान को पहाड़ी की ढलान पर गियर लगाए बिना या तो साधारणतया या किसी विनिर्दिष्ट स्थान में चलाने का प्रतिषेध;

(छ) चलते मोटर यान को पकड़ने या उस पर चढ़ने का प्रतिषेध;

(ज) मोटर यानों द्वारा पैदल मार्ग या पटरी मार्ग के उपयोग का प्रतिषेध;

(झ) साधारणतया जनता या किसी व्यक्ति को खतरे, क्षति या क्षोभ का अथवा सम्पत्ति को खतरे या क्षति का अथवा यातायात में बाधा का निवारण; और

(ञ) कोई अन्य बात जो विहित की जानी है या की जाए।



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