Section 116 Motor Vehicles Act, 1988
Section 116 Motor Vehicles Act, 1988 in Hindi and English
Section 116 of MV Act 1988 :- Power to erect traffic signs -- (1) (a) The State Government or any authority authorised in this behalf by the State Government may cause or permit traffic signs to be placed or erected in any public place for the purpose of bringing to public notice any speed limits fixed under sub-section (2) of section 112 or any prohibitions or restrictions imposed under section 115 or generally for the purpose of regulating motor vehicle traffic.
(b) A State Government or any authority authorised in this behalf by the State Government may, by notification in the Official Gazette or by the erection at suitable places of the appropriate traffic sign referred to in Part A of the Schedule, designate certain roads as main roads for the purposes of the driving regulations made by the Central Government.
(1A). Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the National Highways Authority of India constituted under the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988) or any other agency authorised by the Central Government, may cause or permit traffic signs, as provided in the First Schedule, to be placed or erected or removed on national highways for the purpose of regulating motor vehicle traffic and may order the removal of any sign or advertisement which in its opinion is so placed as to obscure any traffic sign from view or is so similar in appearance to a traffic sign as to mislead or is likely to distract the attention or concentration of the driver :
Provided that for the purposes of this sub-section, the National Highway Authority of India or any other agency authorised by the Central Government may seek assistance from the authorities of the State Government and the said State Government shall provide such assistance.
(2) Traffic signs placed or erected under sub-section (1) for any purpose for which provision is made in the Schedule shall be of the size, colour and type and shall have the meanings set forth in the Schedule, but the State Government or any authority empowered in this behalf by the State Government may make or authorise the addition to any sign set forth in the said Schedule, of transcriptions of the words, letters or figures thereon in such script as the State Government may think fit, provided that the transcriptions shall be of similar size and colour to the words, letters or figures set forth in the Schedule.
(3) Except as provided by sub-section (1) or sub-section (1A), no traffic sign shall, after the commencement of this Act, be placed or erected on or near any road; but all traffic signs placed or erected prior to the commencement of this Act by any competent authority shall for the purpose of this Act be deemed to be traffic signs placed or erected under the provisions of sub-section (1).
(4) A State Government may, by notification in the Official Gazette, empower any police officer not below the rank of a Superintendent of Police to remove or cause to be removed any sign or advertisement which is so placed in his opinion as to obscure any traffic sign from view or any sign or advertisement which is in his opinion so similar in appearance to a traffic sign as to be misleading or which in his opinion is likely to distract the attention or concentration of the driver.
(5) No person shall willfully remove, alter, deface, or in any way tamper with, any traffic signs placed or erected under this section.
(6) If any person accidentally causes such damage to a traffic sign as renders it useless for the purpose for which it is placed or erected under this section, he shall report the circumstances of the occurrence to a police officer or at a police station as soon as possible, and in any case within twenty-four hours of the occurrence.
(7) For the purpose of bringing the signs set forth in 1(the First Schedule) in conformity with any International Convention relating to motor traffic to which the Central Government is for the time being a party, the Central Government may, by notification in the Official Gazette, make any addition or alteration to any such sign and on the issue of any such notification, [the First Schedule] shall be deemed to be amended accordingly.
Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 116 of Motor Vehicles Act, 1988:
Urmila Devi vs Branch Manager, National on 30 January, 2020
Transport Commissioner, Andhra vs Sardar Ali, Bus Owner on 26 August, 1983
Supri Advert.& Entertainment vs Anahita Pandole & Ors on 2 September, 2008
मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 116 का विवरण : - यातायात चिह्न लगवाने की शक्ति -- (1) (क) राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई प्राधिकारी धारा 112 की उपधारा (2) के अधीन नियत किन्हीं गति सीमाओं को या धारा 115 के अधीन अधिरोपित किन्हीं प्रतिषेधों या निर्बन्धनों को या साधारणतया मोटर यान यातायात के विनियमन के प्रयोजन के लिए यातायात चिह्न को सार्वजनिक जानकारी के प्रयोजन के लिए किसी सार्वजनिक स्थान में रखवा या लगवा सकेगा अथवा रखने या लगाने देगा ।
(ख) राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई प्राधिकारी, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा या अनुसूची के भाग क में निर्दिष्ट समुचित यातायात चिह्न को उपयुक्त स्थानों में लगवा कर, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए चालन विनियमों के प्रयोजनों के लिए कुछ सड़कों को मुख्य सड़कों के रूप में अभिहित कर सकेगा ।
(1क) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) के अधीन गठित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अभिकरण, पहली अनुसूची में उपबंधित किए गए अनुसार मोटर यान यातायात विनियमन के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात चिह्नों को लगवा या स्थापित या हटवा सकेगा या ऐसा करने की अनुमति दे सकेगा और ऐसे किसी चिह्न या विज्ञापन को हटाए जाने का आदेश दे सकेगी, जो उसकी राय में इस प्रकार लगाया गया है, जो किसी यातायात चिह्न को दिखाई देने से रोकता है या किसी यातायात चिह्न के समान दिखाई देता है, जिससे कि चालक के भ्रमित होने या उसकी सावधानी हटने या ध्यान भंग होने की संभावना है :
परंतु इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अभिकरण राज्य सरकार के प्राधिकरणों से सहायता मांग सकेगा और उक्त राज्य सरकार ऐसी सहायता उपलब्ध कराएगी।
(2) ऐसे किसी प्रयोजन के लिए, जिसके लिए अनुसूची में उपबंध किया गया है, उपधारा (1) के अधीन रखे या लगाए गए यातायात चिन्हों का आकार, रंग और प्रकार वही होगा और उनके वही अर्थ होंगे, जो अनुसूची में दिए गए हैं, किन्तु राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई प्राधिकारी उक्त अनुसूची में दिए गए किसी चिह्न में उस पर शब्दों, अक्षरों या अंकों का ऐसी लिपि में प्रतिलेखन जोड़ना प्राधिकृत कर सकेगा जो वह राज्य सरकार ठीक समझे, परन्तु ऐसे प्रतिलेखनों का आकार और रंग वैसा ही होगा जैसा अनुसूची में दिए गए शब्दों, अक्षरों या अंकों का है ।
(3) उपधारा (1) या उपधारा (1क) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् कोई भी यातायात चिन्ह किसी सड़क पर या उसके निकट न तो रखा जाएगा और न लगाया जाएगा; किन्तु उन सभी यातायात चिन्हों की बाबत जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा रखवाए या लगवाए गए थे, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि वे उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रखे या लगाए गए यातायात चिह्न हैं ।
(4) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, पुलिस अधीक्षक से अनिम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी को इस बात के लिए प्राधिकृत कर सकेगी कि वह किसी ऐसे चिह्न या विज्ञापन को, जो उसकी राय में इस प्रकार रखा गया है कि उसके कारण कोई यातायात चिह्न दिखाई नहीं पड़ता है अथवा किसी ऐसे चिह्न या विज्ञापन को, जो उसकी राय में किसी यातायात चिह्न के इतना समरूप है कि भ्रम पैदा हो सकता है, या जो उसकी राय में ड्राइवर की एकाग्रता या ध्यान को बटा सकता है, हटा दे या हटवा दे ।
(5) कोई भी व्यक्ति इस धारा के अधीन रखे गए या लगाए गए किन्हीं यातायात चिह्नों को न तो जानबूझकर हटाएगा, न परिवर्तित करेगा, न विरूपित करेगा और न किसी भी प्रकार से बिगाड़ेगा ।
(6) यदि कोई व्यक्ति किसी यातायात चिह्न को घटनावश ऐसा नुकसान पहुंचाता है कि वह उस प्रयोजन के लिए बेकार हो जाता है जिसके लिए उसे धारा के अधीन रखा या लगाया गया है तो वह उन परिस्थितियों की, जिनमें यह घटना हुई है, रिपोर्ट यथाशीघ्र और किसी भी दशा में घटना के चौबीस घंटे के भीतर पुलिस अधिकारी को देगा या पुलिस थाने में करेगा ।
(7) पहली अनुसूची में दिए गए चिह्नों को मोटर यातायात से संबंधित ऐसे अन्तरराष्ट्रीय कन्वेंशन के अनुरूप कर देने के प्रयोजन के लिए, जिसकी केन्द्रीय सरकार तत्समय एक पक्षकार है, केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी ऐसे चिह्न में कोई परिवर्धन या परिवर्तन कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के निकाले जाने पर पहली अनुसूची को तदनुसार संशोधित समझा जाएगा ।
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