फुटपाथ पर सब्जियों बेचने का अधिका
प्रश्न० इस मामले के क्या तथ्य थे ?
उ० सेवा संस्था की अध्यक्षा श्रीमती इला भट्ट ने 1982 में तीन अन्य सब्जी बेचने वाली महिलाओं तथा से. वा. संस्था अन्य सदस्यों के साथ उच्चतम न्यायालय में मुंबई प्राविनशियल मयूनिसिपल कारपोरेशन अधिनियम 1949 के कुछ उपलब्धियों को चुनौती देते हुई एक रिट याचिका दायर की | अहमदाबाद की मानक चौक मार्केटिं मैं कई सौ टोपलीवालियाॅ सब्जियों और फल भेजती थी | ये टोपलीवालियाॅ फुटपाथ पर अपनी जीविका अर्जित करने के लिए फुटपाथ पर सब्जियां बेचने के लिए मजबूर थी | इसका आह्मदाबाद नगर निगम द्वारा शोषण किया जा रहा था | इन्हें लाइसेंस देने के लिए तंग किया जा रहा था और पुलिस की सहायता से इन्हें फुटपाथ से बल पूर्वक हटाया जा रहा था | नगर निगम द्वारा इनसे 150/- रुपए प्रति हफ्ता जुर्माना भी वसूल किया जा रहा था |
प्रश्न० कोर्ट द्वारा क्या निर्देश जारी किए गए ?
उ० उच्चतम न्यायालय अतंरिम निर्देशन जारी करते हुए नगर निगम को सब्जियां तथा फल बेचने वालों को वहां से बेदखल करने और उनसे जुर्माना वसूल करने की मनाही की | सितंबर 1984 को उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि नगर निगम ने 218 पुरुष सब्जी बेचने वालों जो से. वा. संस्थान के सदस्य थे उन्हें नई निर्मिती मानकर चौक मार्केट में स्थान देने के लिए कहा
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