All you need to know about Public Interest Litigation (PIL)

 


प्रश्न०  पी.आई.एल. मामलों के याचक जो अधिवक्ता नहीं है क्या उसे अपने मामले में आप बहस करने की अनुमति दी जा सकती है ? 

उ०  जी हां उसे केवल न्यायालय को इतिला देनी है कि याचक आप ही मामले की सुनवाई पेश करेंगे |

प्रश्न०  क्या याचक न्यायालय से उस अधिवक्ता की सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है ? 

उ० जी हां न्यायालय ऐसे में अधिवक्ता को न्याय मित्र के रूप में उस मामले में नियुक्त कर सकता है | या फिर मामले को वैधिक कार्यऻन्वयन समिति के पास उपयुक्त कानूनी सहायता के लिए भेज सकता है |             

प्रश्न०  क्या लोक हित मुकदमा दायर करते समय याचक कोर्ट फीस जमा करने के लिए वाद्य है ? 

उ०  जी नहीं| यदि जनहित मुकदमा कमजोर वर्गों के हित के लिए दायर किया हो तो कोर्ट याचक को फीस अदा करने के लिए बाध्य नहीं करेगा |

प्रश्न०  पी, आई, एल, याचिका में किए गए दावों  कथा की पुष्टि के लिए किन विभिन्न तरीकों से साक्ष्य  एकत्र किया जा सकते हैं? 

उ०  संबंधित व्यक्तियों द्वारा पी.आई. एल. में दिए गए तथ्यों तथा तथ्यों की पुष्टि शपथ पत्र या एफिडेविट द्वारा की जा सकती है| 

* संबंधित मामले के विषय में अखबार की कतरनों द्वारा 

* याचिका के उठाए गए वैदिक प्रश्नों के बारे में सवेक्षण या अनुसाधन द्वारा:

* सरकारी या गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट द्वारा:

* सरकार के संबंधित विभागों द्वारा नोटिसिया दस्तावेजों जो जारी किए गए हैं उनके द्वारा |

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