भारत का मूल संविधान और विषय सूची

भारत का मूल संविधान और विषय सूची
भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर पूरा हो गया था । उसी दिन भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद लागू हो गए लेकिन भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ । संविधान लगने के 1 साल बाद ही भारत में संविधान में पहला संशोधन करना पड़ा और पिछले 70 सालों में संविधान को 100 से ज्यादा बार संशोधित किया गया । विभिन्न संविधान संशोधनों के चलते देश के संविधान में काफी बदलाव हुआ है जो काल समय एवं परिस्थिति के अनुसार जरूरी था । लेकिन क्या आप जानते हैं जब भारत का संविधान लागू हुआ था तब भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद कितनी अनुसूचियां तथा कितने भाग थे? अगर आप नहीं जानते हैं तो आप आज जान सकते हैं क्योंकि हम इस पोस्ट में भारत के मूल संविधान के विषय सूची के बारे में आपको बताएंगे ।


भारत के मूल संविधान में 22 भाग 8 अनुसूची एवं 395 अनुच्छेद थे ।

भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4
भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11
भाग 3 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35
भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51
भाग 5 संघ कार्यपालिका संसद संघ की न्यायपालिका भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक इत्यादि अनुच्छेद 52 से 151
भाग छे पहली अनुसूची के भाग क के राज्य अनुच्छेद 152 से 237
भाग 7 पहली अनुसूची के भाग्य के राज्य अनुच्छेद 238
भाग 8 पहली पहली अनुसूची के भाग ग के राज्य अनुच्छेद 239 से 242
भाग 9 पहली अनुसूची के भाग्य के राज्य अन्य राज्य क्षेत्र जो उस अनुसूची में नहीं दिए गए हैं अनुच्छेद 243
भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र अनुच्छेद 244
भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध अनुच्छेद 243 से 263
भाग 12  वित्त संपत्तियां संविदा और वाद अनुच्छेद 264 से 300
भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम अनुच्छेद तीन सौ एक से 307
भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं अनुच्छेद तीन सौ आठ से 323
भाग 15 निर्वाचन अनुच्छेद 324 से 329
भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 330 342
भाग 17 राज्य भाषा अनुच्छेद 343 से 351
इस भाग में चार अध्याय हैं जो संघ की भाषा प्रादेशिक भाषाएं उत्तम न्यायालय उच्च न्यायालय में आदि की भाषा और विशेष निर्देश दिए गए हैं
भाग 18 आपात उपबंध अनुच्छेद 352 से 360
भाग 19 प्रकीर्ण 361 से 367
भाग 20 संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368
भाग 21 स्थाई और संक्रमण कालीन उपबंध अनुच्छेद 369 से 392
भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ निरसन अनुच्छेद 393 से 395

भारत के संविधान की 8 मूल अनुसूचियां
पहली अनुसूची में 4 तरह के राज्य क्षेत्र जिसमें भाग क ख ग घ गए थे
दूसरी अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपालों के बारे में उपबंध थे लोक सभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के तथा राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में ऊपर बंद थे
उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध थे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध थे

More to be updated 



Comments

Popular posts from this blog

100 Questions on Indian Constitution for UPSC 2020 Pre Exam

भारतीय संविधान से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उतर

संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख | Characteristics of the Constitution of India