Administrative tribunals | प्रशासनिक अधिकरण
प्रशासनिक अधिकरण क्या है इनके बारे में आप क्या जानते हैं?
संविधान संशोधन अधिनियम 1976 यानी कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग 14 के तथा अनुच्छेद 323 के और जोड़े गए । इसके द्वारा संसद तथा राज्य विधान मंडलों को शक्ति दी गई है कि वे विधि द्वारा अधिकारियों का गठन कर सकते हैं । अनुच्छेद 323 क प्रशासनिक अधिकरण तथा अनुच्छेद 323 ख अन्य विषयों के लिए अधिकरण गठित किए जाने के बारे में प्रावधान करता है ।
प्रशासनिक अधिकरण लोक कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों से संबंध विवादों तथा शिकायतों का अधीनिर्णय कर सकते हैं ।
प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय पर प्रशासनिक सेवा अधिनियम 1985 के अंतर्गत अनुच्छेद 136 के माध्यम से केवल सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता होगी ।
Provisions of administrative tribunal was introduced in the Indian Constitution through 42nd Constitutional Amendment Act 1976 in that amendment the provisions of administrative tribunal in part 14 a of Indian constitution were added in in article 323A and other types of tribunals related provisions were added in article 323 B of Indian Constitution.
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