बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति

बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय नीति 1973 में अंगीकार की गई थी यह उपबंध करती है कि राज्य बच्चों को उनके जन्म से पहले और जन्म के बाद उनके वृद्धि चरणों के दौरान उनके पूर्ण शारीरिक मानसिक और सामाजिक विकास के लिए पर्याप्त सेवाएं उपलब्ध कराएगा यह बच्चों के संबंध में राज्य और समुदाय के कर्तव्यों पर तथा परिवार समाज एवं राष्ट्र के प्रति बच्चों के कर्तव्य पर जोर देगा

बच्चों के लिए 2005 में एक कार्ययोजना बनाई गई कि 18 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए सभी अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है इसके अंतर्गत 12 मूलभूत क्षेत्रों की पहचान की गई जो नीचे दी गई है

शिशु मृत्यु दर को घटाना
मातृत्व मृत्यु दर को कम करना
बच्चों के बीच से कुपोषण को कम करना
जन्म का 10% नागरिक पंजीकरण
कठिन परिस्थितियों में बच्चों के अधिकारों को संबोधित करना एवं कायम रखना
ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में जल एवं साफ सफाई व्यवस्था को सुधारना
आरंभिक बचपन देखभाल एवं विकास का सार्वभौमीकरण तथा प्रीस्कूल सहित सभी स्कूलों में 100% पहुंच एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था
कन्या भ्रूण हत्या नवजात कन्या शिशु हत्या एवं बाल विवाह की पूर्ण समाप्ति एवं कन्या शिशु की उत्तरजीविता विकास एवं संरक्षण को सुनिश्चित करना
सभी प्रकार के शोषण उपेक्षा तथा बुराइयों से वैधानिक एवं सामाजिक संरक्षण के द्वारा सभी बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना
बच्चों के आर्थिक शोषण के सभी रूपों को समाप्त करना एवं बाल श्रम का पूर्ण उन्मूलन
बच्चों के हितों से संबंधित नीतियों कानूनों एवं कार्यक्रमों की निगरानी समीक्षा और सुधार करना
बच्चों के जीवन को प्रभावित करने वाले मामलों और निर्णयों में बच्चों की भागीदारी एवं चयन अधिकार को सुनिश्चित करना

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