Section 84 The Trade Marks Act, 1999
Section 84 The Trade Marks Act, 1999:
Composition of Appellate Board.—
(1) The Appellate Board shall consist of a Chairman, Vice-Chairman and such number of other Members, as the Central Government may, deem fit and, subject to the other provisions of this Act, the jurisdiction, powers and authority of the Appellate Board may be exercised by Benches thereof.
(2) Subject to the other provisions of this Act, a Bench shall consist of one Judicial Member and one Technical Member and shall sit at such place as the Central Government may, by notification2 in the Official Gazette, specify.
(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), the Chairman—
(a) may, in addition to discharging the functions of the Judicial Member or Technical Member of the Bench to which he is appointed, discharge the functions of the Judicial Member or, as the case may be, the Technical Member, of any other Bench;
(b) may transfer a Member from one Bench to another Bench;
(c) may authorise the Vice-Chairman, the Judicial Member or the Technical Member appointed to one Bench to discharge also the functions of the Judicial Member or the Technical Member, as the case may be, of another Bench.
(4) Where any Benches are constituted, the Central Government may, from time to time, by notification, make provisions as to the distribution of the business of the Appellate Board amongst the Benches and specify the matters which may be dealt with by each Bench.
(5) If any question arises as to whether any matter falls within the purview of the business allocated to a Bench, the decision of the Chairman shall be final. Explanation.—For the removal of doubts, it is hereby declared that the expression “matter” includes an appeal under section 91.
(6) If the Members of a Bench differ in opinion on any point, they shall state the point or points on which they differ, and make a reference to the Chairman who shall either hear the point or points himself or refer the case for hearing on such point or points by one or more of the other Members and such point or points shall be decided according to the opinion of the majority of the Members who have heard the case, including those who first heard it.
Supreme Court of India Important Judgments And Leading Case Law Related to Section 84 The Trade Marks Act, 1999:
Mylan Laboratories Limited vs Union Of India & Ors on 8 July, 2019
B.Mohamed Yousuff vs M/S.Prabha Singh Jaswant Singh on 27 October, 2006
Radio Next Webcastion Pvt. Ltd. vs Union Of India And Anr. on 27 September, 2018
Axis Bank Ltd. vs Sebi on 17 May, 2021
Syed Kaleem vs M/S Mysore Lakshmi Beedi Works And on 7 August, 1992
व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 84 का विवरण :
अपील बोर्ड की संरचना-(1) अपील बोर्ड एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उतने अन्य सदस्यों से, जो केन्द्रीय सरकार ठीक समझे, मिलकर बनेगा और इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपील बोर्ड की अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग उसके न्यायपीठों द्वारा किया जा सकेगा ।
(2) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई न्यायपीठ एक न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी सदस्य से मिलकर बनेगा और वह ऐसे स्थान पर अधिविष्ठ होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ।
(3) उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष-
(क) उस न्यायपीठ के, जिसमें उसे नियुक्त किया जाता है न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य के कृत्यों के निर्वहन के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायपीठ के, यथास्थिति, न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य के कृत्यों का भी निर्वहन कर सकेगा;
(ख) किसी सदस्य का एक न्यायपीठ से दूसरे न्यायपीठ में स्थानांतरण कर सकेगा;
(ग) एक न्यायपीठ में नियुक्त उपाध्यक्ष, न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य को किसी अन्य न्यायपीठ के, यथास्थिति, न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए भी प्राधिकृत कर सकेगा ।
(4) जहां किन्हीं न्यायपीठों का गठन किया जाता है वहां केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा न्यायपीठों में अपील बोर्ड के कारबार के वितरण से संबंधित उपबंध कर सकेगी और उन मामलों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिनका निपटारा प्रत्येक न्यायपीठ द्वारा किया जाएगा ।
(5) यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि कोई मामला न्यायपीठ को आबंटित कार्य के अंतर्गत आता है या नहीं, तो अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा ।
स्पष्टीकरण-शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषणा की जाती है कि मामला" पद के अंतर्गत धारा 91 के अधीन कोई अपील भी है ।
(6) यदि किसी मुद्दे पर किसी न्यायपीठ के सदस्यों के बीच मतभेद होता है तो वे उस मुद्दे या उन मुद्दों का, जिन पर मतभेद है उल्लेख करेंगे और अध्यक्ष को निर्देश करेंगे, जो मुद्दे या मुद्दों की या तो स्वयं सुनवाई करेगा या ऐसे मुद्दे या मुद्दों की सुनवाई के लिए उसे एक या अन्य सदस्यों को निर्दिष्ट करेगा और ऐसे मुद्दे या मुद्दों का विनिश्चय उन सदस्यों के बहुमत के अनुसार किया जाएगा जिन्होंने मामले की सुनवाई की है, जिनके अंतर्गत वे सदस्य भी हैं जिन्होंने उसकी पहली बार सुनवाई की थी ।
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