Section 148 The Trade Marks Act, 1999
Section 148 The Trade Marks Act, 1999:
Documents open to public inspection.—
(1) Save as otherwise provided in sub-section (4) of section 49,—
(a) the register and any document upon which any entry in the register is based;
(b) every notice of opposition to the registration of a trade mark application for rectification before the Registrar, counter-statement thereto, and any affidavit or document filed by the parties in any proceedings before the Registrar;
(c) all regulations deposited under section 63 or section 74, and all applications under section 66 or section 77 for varying such regulations;
(d) the indexes mentioned in section 147; and
(e) such other documents as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify, shall, subject to such conditions as may be prescribed, be open to public inspection at the Trade Marks Registry: Provided that when such register is maintained wholly or partly on computer, the inspection of such register under this section shall be made by inspecting the computer print-out of the relevant entry in the register so maintained on computer.
(2) Any person may, on an application to the Registrar and on payment of such fees as may be prescribed, obtain a certified copy of any entry in the register or any document referred to in sub-section (1).
Supreme Court of India Important Judgments And Leading Case Law Related to Section 148 The Trade Marks Act, 1999:
Mr.Sanjay Kumar Sahu vs Ministry Of Commerce And Industry on 21 August, 2012
Mayil Traders vs Thiyagarajan on 19 May, 2011
Bela Rani Bhattcharyya vs Union Of India & Ors. on 2 July, 2014
The National Insurance Co. Ltd. vs Prasanna Kumar Mitra And Ors. And on 5 March, 1993
Officine Lovata S.P.A. vs Ajay Kumar Aggarwal And Anr. on 1 May, 2005
व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 148 का विवरण :
दस्तावेज जिनका सार्वजनिक निरीक्षण किया जा सकता है-(1) धारा 49 की उपधारा (4) में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय-
(क) रजिस्टर का और किसी दस्तावेज का जिस पर रजिस्टर की कोई प्रविष्टि आधारित है;
(ख) व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के विरोध की प्रत्येक सूचना का, रजिस्ट्रार के समक्ष परिशोधन के लिए आवेदन का, उसके प्रति कथन का और रजिस्ट्रार के समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों में पक्षकारों द्वारा फाइल किए गए किसी शपथपत्र या दस्तावेज का;
(ग) धारा 63 या धारा 74 के अधीन जमा किए गए सब विनियमों का, और ऐसे विनियमों में फेरफार करने के लिए धारा 66 या धारा 77 के अधीन सभी आवेदनों का;
(घ) धारा 147 में उल्लिखित अनुक्रमणिकाओं का; और
(ङ) ऐसे अन्य दस्तावेजों का, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे,ऐसी शर्तों के अधीन, जो विहित की जाएं, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री में सार्वजनिक निरीक्षण किया जाएगा:
परन्तु जहां कम्प्यूटर में ऐसा रजिस्टर पूर्णतः या अंशतः रखा जाता है वहां इस धारा के अधीन ऐसे रजिस्टर का निरीक्षण कम्प्यूटर में इस प्रकार रखे रजिस्टर की सुसंगत प्रविष्टि की कम्प्यूटर मुद्रित प्रति से किया जाएगा ।
(2) कोई भी व्यक्ति, रजिस्ट्रार को आवेदन देने पर, और ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो विहित की जाए, उपधारा (1) में निर्दिष्ट रजिस्टर में किसी प्रविष्टि या किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति अभिप्राप्त कर सकेगा ।
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