Section 139 The Trade Marks Act, 1999

 


Section 139 The Trade Marks Act, 1999: 

Power to require goods to show indication of origin.—

(1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette. require that goods of any class specified in the notification which are made or produced beyond the limits of India and imported into India, or, which are made or produced within the limits of India, shall, from such date as may be appointed by the notification not being less than three months from its issue, have applied to them an indication of the country or place in which they were made or produced, or of the name and address of the manufacturer or the person for whom the goods were manufactured.

(2) The notification may specify the manner in which such indication shall be applied that is to say, whether to goods themselves or in any other manner, and the times or occasions on which the presence of the indication shall be necessary, that is to say, whether on importation only, or also at the time of sale, whether by wholesale or retail or both.

(3) No notification under this section shall be issued, unless application is made for its issue by persons or associations substantially representing the interests of dealers in, or manufacturers, producers, or users of, the goods concerned, or unless the Central Government is otherwise convinced that it is necessary in the public interest to issue the notification, with or without such inquiry, as the Central Government may consider necessary.

(4) The provisions of section 23 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) shall apply to the issue of a notification under this section as they apply to the making of a rule or bye-law the making of which is subject to the condition of previous publication.

(5) A notification under this section shall not apply to goods made or produced beyond the limits of India and imported into India, if in respect of those goods, the Commissioner of Customs is satisfied at the time of importation that they are intended for exportation whether after transhipment in or transit through India or otherwise.



Supreme Court of India Important Judgments And Leading Case Law Related to Section 139 The Trade Marks Act, 1999: 


M/S Vulcan Components India Pvt. vs Commissioner Customs, Jnch, on 25 April, 2012

P.Manikam vs State Represented By on 15 June, 2017

Bharat Bhogilal Patel vs Leitz Tooling Systems India Pvt. on 1 June, 2019

Leitz Tooling Systems India Pvt vs Bharat Bhogilal Patel on 1 June, 2019

State vs Yogender Singh on 25 February, 2020



व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 139 का विवरण : 

माल पर उद्गम का उपदर्शन करने की अपेक्षा करने की शक्ति-(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह अपेक्षा कर सकेगी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी वर्ग के माल पर, जो भारत की सीमा के बाहर बनाए या उत्पादित किए जाते हैं और भारत में आयात किए जाते हैं, या जो भारत की सीमा के भीतर बनाए गए या उत्पादित किए जाते हैं, ऐसी तारीख से, जो अधिसूचना द्वारा नियत की जाए, जो उसके जारी करने से तीन मास से कम न होगी, उस देश या स्थान का, जहां वे बनाए या उत्पादित किए गए थे या विनिर्माता का अथवा उस व्यक्ति का, जिसके लिए माल विनिर्मित किए गए थे, नाम और पते का उपदर्शन उपयोजित किया जाए ।

(2) अधिसूचना में वह रीति विनिर्दिष्ट की जा सकेगी जिससे ऐसा उपदर्शन लगाया जाएगा, अर्थात् माल पर ही या किसी अन्य रीति से और वे समय या अवसर विनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे जिन पर उपदर्शन का होना आवश्यक होगा, अर्थात् केवल आयात पर, या विक्रय के समय भी, चाहे थोक या फुटकर या दोनों प्रकार के विक्रयों पर ।

(3) इस धारा के अधीन कोई अधिसूचना तब तक नहीं निकाली जाएगी, जब तक संबंधित माल में व्यौहारी या विनिर्माता, उत्पादक या उपयोक्ता के हितों का सारतः प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों या संगमों द्वारा उसे निकाले जाने के लिए आवेदन न किया जाए, या जब तक केन्द्रीय सरकार को, ऐसी जांच करके या उसके बिना, जो केंद्रीय सरकार आवश्यक समझे, अन्यथा यह विश्वास नहीं हो जाता कि अधिसूचना निकालना लोक हित में आवश्यक है ।

(4) साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 23 के उपबंध इस धारा के अधीन अधिसूचना निकाले जाने को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उन नियमों या उपविधि के बनाने को लागू होते हैं जिनका बनाना पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन आता है ।

(5) इस धारा के अधीन अधिसूचना भारत की सीमा के बाहर बनाए गए या उत्पादित और भारत में आयातित माल को लागू नहीं होगी, यदि उस माल की बाबत, सीमाशुल्क आयुक्त का आयात करने के समय समाधान हो गया है कि वे या तो भारत में वाहनान्तरण के या भारत से होकर अभिवहन के पश्चात् या अन्यथा निर्यात के लिए आशयित है ।



To download this dhara / Section of  The Trade Marks Act, 1999 in pdf format use chrome web browser and use keys [Ctrl + P] and save as pdf.

Comments

Popular posts from this blog

भारतीय संविधान से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उतर

100 Questions on Indian Constitution for UPSC 2020 Pre Exam

Atal Pension Yojana-(APY Chart) | अटल पेंशन योजना