Section 107 The Trade Marks Act, 1999
Section 107 The Trade Marks Act, 1999:
Penalty for falsely representing a trade mark as registered.—
(1) No person shall make any representation—
(a) with respect to a mark, not being a registered trade mark, to the effect that it is a registered trade mark; or
(b) with respect to a part of a registered trade mark, not being a part separately registered as a trade mark, to the effect that it is separately registered as a trade mark; or
(c) to the effect that a registered trade mark is registered in respect of any goods or services in respect of which it is not in fact registered; or
(d) to the effect that registration of a trade mark gives an exclusive right to the use thereof in any circumstances in which, having regard to limitation entered on the register, the registration does not in fact give that right.
(2) If any person contravenes any of the provisions of sub-section (1), he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.
(3) For the purposes of this section, the use in India in relation to a trade mark of the word “registered”, or of any other expression, symbol or sign referring whether expressly or impliedly to registration, shall be deemed to import a reference to registration in the register, except—
(a) where that word or other expression, symbol or sign is used in direct association with other words delineated in characters at least as large as those in which that word or other expression, symbol or sign is delineated and indicating that the reference is to registration as a trade mark under the law of a country outside India being a country under the law of which the registration referred to is in fact in force; or
(b) where that other expression, symbol or sign is of itself such as to indicate that the reference is to such registration as is mentioned in clause (a); or
(c) where that word is used in relation to a mark registered as a trade mark under the law of a country outside India and in relation solely to goods to be exported to that country or in relation to services for use in that country
Supreme Court of India Important Judgments And Leading Case Law Related to Section107 The Trade Marks Act, 1999:
Patel Field Marshal Agencies And vs P.M Diesels Ltd. And Ors. on 29 November, 2017
Patel Field Marshal Agencies And vs P.M Diesels Ltd. And Ors. on 29 November, 2017
Bakemans Industries Limited vs Parle Products Limited And Anr. on 3 July, 2002
Jagatjit Industries Limited vs The Intelectual Prop Appellate on 20 January, 2016
Prabha Singh Jaswant Singh vs B. Mohammed Yousuff And Anr. on 15 March, 2006
व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 107 का विवरण :
किसी व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रीकृत रूप में मिथ्या रूप से व्यपदेशन करने के लिए शास्ति-(1) कोई व्यक्ति निम्नलिखित व्यपदेशन नहीं करेगा: -
(क) ऐसे चिह्न के संबंध में, जो रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न नहीं है, इस प्रभाव का कि वह रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न है; या
(ख) रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न के भाग के संबंध में, जो व्यापार चिह्न के रूप में पृथक्तः रजिस्ट्रीकृत भाग नहीं है, इस प्रभाव का कि वह व्यापार चिह्न के रूप में पृथक्तः रजिस्ट्रीकृत है; या
(ग) इस प्रभाव का कि रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न ऐसे माल या सेवाओं की बाबत रजिस्ट्रीकृत है जिनकी बाबत वह वस्तुतः रजिस्ट्रीकृत नहीं है; या
(घ) इस प्रभाव का कि किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण से किन्हीं परिस्थितियों में उसके उपयोग का अनन्य अधिकार प्राप्त होता है जब कि रजिस्टर में प्रविष्ट मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए उस रजिस्ट्रीकरण से वस्तुतः वह अधिकार प्राप्त नहीं होता है ।
(2) यदि कोई व्यक्ित उपधारा (1) के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा ।
(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, भारत में व्यापार चिह्न के संबंध में रजिस्ट्रीकृत" शब्द का उपयोग, या अभिव्यक्ततः या विवक्षित रूप से रजिस्ट्रीकरण को निर्दिष्ट करने वाले किसी अन्य पद, प्रतीक या संकेत का उपयोग निम्नलिखित दशाओं के सिवाय रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण के निर्देश को द्योतन करने वाला समझा जाएगा, अर्थात्: -
(क) जहां वह शब्द या अन्य पद, प्रतीक या संकेत अन्य शब्दों के सीधे संसर्ग में उपयोग किया जाता है जो कम से कम उतने ही बड़े अक्षरों में अंकित है जितने में कि वह शब्द या अन्य पद, प्रतीक या संकेत अंकित है और जो उपदर्शित करते हैं कि वह निर्देश व्यापार चिह्न के रूप में ऐसे रजिस्ट्रीकरण के प्रति है जो भारत के बाहर के किसी देश की विधि के अधीन है, और जो देश ऐसा है जिसकी विधि के अधीन निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण वास्तव में प्रवृत्त है; या
(ख) जहां वह अन्य पद, प्रतीक या संकेत स्वयं ऐसा है कि उससे यह उपदर्शित होता है कि वह निर्देश ऐसे रजिस्ट्रीकरण के प्रति है जो खंड (क) में वर्णित है; या
(ग) जहां, वह शब्द ऐसे चिह्न के संबंध में उपयोग में लाया जाता है जो भारत के बाहर किसी देश की विधि के अधीन और उस देश को निर्यात किए जाने वाले माल के ही संबंध में या उस देश में उपयोग के लिए सेवाओं के संबंध में किसी व्यापार चिह्न के रूप में रजिस्ट्रीकृत है ।
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