Section 376 IPC in Hindi and English
Section 376 IPC in Hindi and English
Section 376 of IPC 1860:- Punishment for rape -
(1) Whoever, except in the cases provided for in sub-section (2), commits rape, shall be punished with rigorous imprisonment of either description for a term which "shall not be less than ten years, but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine." [substituted vide - Criminal Law (Amendment) Act, 2018 Dated - 11 Aug, 2018]
(2) Whoever, -
(a) being a police officer, commits rape -
(i) within the limits of the police station to which such police officer is appointed; or
(ii) in the premises of any station house; or
(iii) on a woman in such police officer's custody or in the custody of a police officer subordinate to such police officer; or
(b) being a public servant, commits rape on a woman in such public servant's custody or in the custody of a public servant subordinate to such public servant; or
(c) being a member of the armed forces deployed in an area by the Central or a State Government commits rape in such area; or
(d) being on the management or on the staff of a jail, remand home or other place of custody established by or under any law for the time being in force or of a women's or children's institution, commits rape on any inmate of such jail, remand home, place or institution; or
(e) being on the management or on the staff of a hospital, commits rape on a woman in that hospital; or
(f) being a relative, guardian or teacher of, or a person in a position of trust or authority towards the woman, commits rape on such woman; or
(g) commits rape during communal or sectarian violence; or
(h) commits rape on a woman knowing her to be pregnant; or
(i) ["Omitted". vide - Criminal Law (Amendment) Act, 2018 Dated - 11 Aug, 2018]
(j) commits rape, on a woman incapable of giving consent; or
(k) being in a position of control or dominance over a woman, commits rape on such woman; or
(l) commits rape on a woman suffering from mental or physical disability; or
(m) while committing rape causes grievous bodily harm or maims or disfigures or endangers the life of a woman; or
(n) commits rape repeatedly on the same woman,
shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than ten years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, and shall also be liable to fine.
"(3) Whoever, commits rape on a woman under sixteen years of age shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than twenty years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, and shall also be liable to fine:
Provided that such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses and rehabilitation of the victim:
Provided further that any fine imposed under this sub-section shall be paid to the victim." [substituted vide - Criminal Law (Amendment) Act, 2018 Dated - 11 Aug, 2018]
Explanation - For the purposes of this sub-section, -
(a) “armed forces” means the naval, military and air forces and includes any member of the Armed Forces constituted under any law for the time being in force, including the paramilitary forces and any auxiliary forces that are under the control of the Central Government or the State Government;
(b) "hospital” means the precincts of the hospital and includes the precincts of any institution for the reception and treatment of persons during convalescence or of persons requiring medical attention or rehabilitation;
(c) “police officer” shall have the same meaning as assigned to the expression “police" under the Police Act, 1861 (5 of 1861);
(d) “women's or children's institution” means an institution, whether called an orphanage or a home for neglected women or children or a widow's home or an institution called by any other name, which is established and maintained for the reception and care of women or children.
Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 376 of Indian Penal Code 1860:
आईपीसी, 1860 (भारतीय दंड संहिता) की धारा 376 का विवरण - बलात्संग के लिए दण्ड -
(1) जो कोई, उपधारा (2) में उपबंधित मामलों के सिवाय, बलात्संग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कठोर कारावास से, "जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा"। [क्रिमिनल लॉ (संशोधन) अधिनियम, 2018, दिनांक – 11 अगस्त 2018 द्वारा प्रतिस्थापित]
(2) जो कोई -
(क) पुलिस अधिकारी होते हुए -
(i) उस पुलिस थाने की, जिसमें ऐसा पुलिस अधिकारी नियुक्त है, सीमाओं के भीतर; या
(ii) किसी भी थाने के परिसर में; या
(ii) ऐसे पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में या ऐसे पुलिस अधिकारी के अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में, किसी स्त्री से बलात्संग करेगा; या
(ख) लोक सेवक होते हुए, ऐसे लोक सेवक की अभिरक्षा में या ऐसे लोक सेवक के अधीनस्थ किसी लोक सेवक की अभिरक्षा में की किसी स्त्री से बलात्संग करेगा; या
(ग) केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र में अभिनियोजित सशस्त्र बलों का कोई सदस्य होते हुए, उस क्षेत्र में बलात्संग करेगा; या
(घ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान के या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के प्रबंधतंत्र या कर्मचारिवृन्द में होते हुए, ऐसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह, स्थान या संस्था के किसी निवासी से बलात्संग करेगा; या
(ङ) किसी अस्पताल के प्रबंधतंत्र या कर्मचारिवृन्द में होते हुए, उस अस्पताल में किसी स्त्री से बलात्संग करेगा; या
(च) स्त्री का नातेदार, संरक्षक या अध्यापक अथवा उसके प्रति न्यास या प्राधिकारी की हैसियत में का कोई व्यक्ति होते हुए, उस स्त्री से बलात्संग करेगा; या
(छ) सांप्रदायिक या पंथीय हिंसा के दौरान बलात्संग करेगा; या
(ज) किसी स्त्री से यह जानते हुए कि वह गर्भवती है बलात्संग करेगा; या
(झ) "विलोपित" [क्रिमिनल लॉ (संशोधन) अधिनियम, 2018, दिनांक – 11 अगस्त 2018 द्वारा]
(ञ) उस स्त्री से, जो सम्मति देने में असमर्थ है, बलात्संग करेगा; या
(ट) किसी स्त्री पर नियंत्रण या प्रभाव रखने की स्थिति में होते हुए, उस स्त्री से बलात्संग करेगा; या
(ठ) मानसिक या शारीरिक नि:शक्तता से ग्रसित किसी स्त्री से बलात्संग करेगा; या
(ड) बलात्संग करते समय किसी स्त्री को गंभीर शारीरिक अपहानि कारित करेगा या विकलांग बनाएगा या विद्रूपित करेगा या उसके जीवन को संकटापन्न करेगा; या
(ढ) उस स्त्री से बारबार बलात्संग करेगा,
वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
"(3) जो कोई सोलह वर्ष की कम आयु की किसी स्त्री से बलात्संग करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा :
परंतु ऐसा जुर्माना पीड़ित की चिकित्सा व्ययों और पुनर्वास की पूर्ति करने के लिए नयायोचित और युक्क्तियुकत होगा :
परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़ित को किया जाएगा ।" [क्रिमिनल लॉ (संशोधन) अधिनियम, 2018, दिनांक – 11 अगस्त 2018 द्वारा प्रतिस्थापित]
स्पष्टीकरण - इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,
(क) “सशस्त्र बल" से नौसैनिक, सैनिक और वायु सैनिक अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित सशस्त्र बलों का, जिसमें ऐसे अर्धसैनिक बल और कोई सहायक बल भी हैं, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन हैं, कोई सदस्य भी है;
(ख) “अस्पताल" से अस्पताल का अहाता अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत किसी ऐसी संस्था का अहाता भी है, जो स्वास्थ्य लाभ कर रहे व्यक्तियों को या चिकित्सीय देखरेख या पुनर्वास की अपेक्षा रखने वाले व्यक्तियों के प्रवेश और उपचार करने के लिए है;
(ग) “पुलिस अधिकारी" का वही अर्थ होगा जो पुलिस अधिनियम, 1861 (1861 का 5) के अधीन पुलिस पद में उसका है;
(घ) “स्त्रियों या बालकों की संस्था" से स्त्रियों और बालकों को ग्रहण करने और उनकी देखभाल करने के लिए स्थापित और अनुरक्षित कोई संस्था अभिप्रेत है चाहे उसका नाम अनाथालय हो या उपेक्षित स्त्रियों या बालकों के लिए गृह हो या विधवाओं के लिए गृह या किसी अन्य नाम से ज्ञात कोई संस्था हो ।
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