Women Reservation in Panchayat & Urban Local Bodies in Hindi | पंचायतों तथा नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण
Women Reservation in Panchayat & Urban Local Bodies in Hindi | पंचायतों तथा नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण
प्रश्न : पंचायतों तथा नगर पालिकाओं में महिलाओं के आरक्षण के संदर्भ में संविधान में क्या प्रावधान है?
उत्तर : संविधान के 73 में संशोधन के अनुसार कुल पदों में1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है|
वन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम1/3 राजस्थान अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे|
2 प्रत्येक पंचायत में अध्यक्ष निर्वाचित द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम1/3 स्थान ( जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या की गई है) महिलाओं के लिए आरक्षित करेंगे|
3 प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के कम से कम1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे| नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित पद इस प्रकार हैं:
1 आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम1/3 स्थान अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे|
2 प्रत्येक नगरपालिका की कुल संख्या के कम से कम1/3 स्थान( जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) महिलाओं के लिए आरक्षित है|
3 नगर पालिकाओं में अध्यक्षों के पद महिलाओं के लिए ऐसी रीति के आरक्षित करेंगे जो राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा उपबंधि करें|
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