कानूनी सहायता कैसे प्राप्त करें | How to Get Legal Help or Legal Aid in Hindi
कानूनी सहायता कैसे प्राप्त करें | How to Get Legal Help or Legal Aid in Hindi
कानूनी सहायता कैसे प्राप्त करें:
हमारे देश में गरीब बेसहारा व्यक्तियों को कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है| कानून ने प्रत्येक व्यक्ति को अदालत में अपना पक्ष रखने का अधिकार प्रदान किया है| ताकि किसी भी व्यक्ति को यह कहने का अवसर ना प्राप्त हो कि उसका पक्ष सुने बिना ही फैसला दिया गया
कानूनी सहायता प्राप्त करने के निम्नलिखित हकदार होते हैं_ कानूनी सहायता ऐसे शख्स को प्रदान हो सकती है जिसके पास ना तो कोर्ट का शुक्र है और ना ही मुकदमा लड़ने के लिए प्राप्त आर्थिक संसाधन अभियुक्त यदि 16 से कम उम्र का हो तो वह भी कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है| विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम सन 19 87 में उद्योगपति व्यक्ति विशेष को कानूनी सहायता पाने योग माना गया है | शारीरिक रूप से अक्षम अथवा आयोग शख्स बालक नारी जातिगत हिंसा व अत्याचार का भागी शख्स बाढ़ व सूखे से पीड़ित व्यक्ति बंधुआ मजदूर( बेगार से पीड़ित} लोक व औद्योगिक उपद्रव से ग्रस्त व्यक्ति और मानसिक चिकित्सालय में रहने वाले रोगी|
ऐसा बंदी जिस की वार्षिक आय 11'00 0 रुपया से कम खोया सरकार से कानूनी सहायता प्राप्त करने का पात्र है|
धरण, पोषण( निर्वाह भत्ता} के मामलों में प्रत्येक पीड़ित पक्षकार को पाक्ष माना गया है|
तलाक संबंधी मामले में प्रत्येक स्त्री को कानूनी सहायता प्रदान की जाती है| ऐसी स्त्री जिसका शीलभंग किया गया हो कानूनी सहायता प्राप्त कर सकती है|
कब ऐसे व्यक्ति जिसके पास कुर्की योग्य संपत्ति ना हो और विवाहित संपत्ति के अतिरिक्त ₹1000 से अधिक की संपत्ति ना हो विधिक सहायता प्राप्त के अधिकारी है|
अपहत नारी विधिक सहायता की अधिकार भी होती हैं| निर्धन व्यक्ति को अपीलीय न्यायालय में कोर्ट फीस दिए बिना अपील करने का अधिकार कानूनी सहायता के रूप में प्रदान किया गया है|{ सी पी आर सी19 08 के आदेश 44 अनुसार)
जिस व्यक्ति के खिलाफ सी आर पी सी की धारा 303 के अनुसार अभियोग दर्ज हो वह अपनी प्रतिरक्षा के अधिकार स्वरूप मनपसंद वकील की सेवाएं प्राप्त कर सकता है|
सत्र न्यायालय मैं सी आर पी सी की धारा 304 के अनुसार विचार णीय प्रकरण वाले व्यक्ति ने आर्थिक रूप से अक्षम होने पर सरकार उनके लिए निशुल्क वकील की व्यवस्था करती है|
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