अश्लील चित्रण अधिनियम 1986

 अश्लील चित्रण अधिनियम 1986

इस एक्ट के अनुसार औरत की अश्लील रूप से फिल्म बनाना या चित्र बनाना है या फोटोग्राफ लेना या विज्ञापन बनाना अपराध है। 

इसी प्रकार आईपीसी की धारा 292,293,294 के अनुसार अश्लील पुस्तकों को बेचना अपराध। 

अश्लील पुस्तक बेचने वाले व्यक्ति को पहली बार दोषी पाए जाने पर 2 वर्ष की जेल व 2 हजार रुपए का जुर्माना और दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 5 वर्ष की कैद और 5 हजार रुपए का जुर्माना किया जाता है। इसी प्रकार किशोरों को अश्लील पुस्तक बेचने वाले व्यक्ति को पहली बार यह जुल्म करने पर 3 वर्ष की कैद व दो हजार रुपयों का जुर्माना किया जाता है और दूसरी बार जून साबित होने पर 7 वर्ष की जेल व 5 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाता है। 

अश्लील गीत गाने वाले व्यक्ति को 3 माह की कैद या जुर्माना अथवा दोनों की सजा दी जाती है। 

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