आर्म्स एक्ट 1959
आर्म्स एक्ट 1959
आर्म्स एक्ट 1959 के अनुसार किसी व्यक्ति के पास यदि बिना लाइसेंस का सियार पाया जाता है तो वह व्यक्ति अपराधी माना जाता है। बिना लाइसेंस का ख्याल रखने वाले को आईपीसी की धारा 148 के अनुसार 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों की सजा दी जा सकती है। इस अधिनियम के अनुसार अवैध हथियार रखने वाले को 10 वर्ष के कारावास तक की सजा दी जा सकती है।
अधिनियम की धारा 5 और 7 के अनुसार घातक हथियार बनाने वाले और रखने वाले व्यक्ति को जिलाधीश से लाइसेंस प्राप्त करना होगा। अधिनियम की धारा 4 /25 के अनुसार दो या अधिक फल वाला धारदार हथियार बांटना, ग्रहण करना, कब्जे में रखना, परिवहन करना अपराध माना जाता है। इस धारा के अनुसार धारदार हथियार रखना भी कानूनी जुर्म है और इसकी सजा 3 साल तक का कारावास व जुर्माना है।
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