इम्मोरल ट्रेफिक प्रीवेंशन एक्ट 1986
इम्मोरल ट्रेफिक प्रीवेंशन एक्ट 1986
इम्मोरल ट्रेफिक प्रीवेंशन एक्ट 1986 के अनुसार प्रचार प्रसार, भद्दा अंग प्रदर्शन ,सार्वजनिक स्थानों पर ग्राहकों से बात करने वाली वैश्या को अपराधी माना गया है। लेकिन बिना प्रचार प्रदर्शन के व्यक्तिगत रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली औरत इस कानून के अंतर्गत अपराधी नहीं मानी जाती। इस कानून के अनुसार वेश्याओं की दलाली करने वाला भी अपराधी माना जाता है क्योंकि यह कानून वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए बनाया गया है। इस एक्ट के अनुसार वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाला जबरदस्ती लड़कियों को वेश्यावृत्ति में लाने वाला व्यक्ति संगीन अपराधी माना जाता है।
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