खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954
खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954
खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की धारा 272 व 273 अनुसार कोई भी दुकानदार यदि खाद्य पदार्थों में मिलावट करता है तो वह अपराधी माना जाता है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अनुसार किसी दुकानदार के द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट करने पर 6 माह का कठोर कारावास व 5 हजार रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है।
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