मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939
मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939
कोई भी विवाहित मुस्लिम महिला इस अधिनियम की धारा 2 के आधार पर अपने पति से तलाक ले सकती है।
1 यदि पति पत्नी को मुस्लिम धर्म का पालन करने से रोकता है।
2 यदि पति पत्नी से वेश्यावृति करवाता है।
3 यदि पति 4 वर्षों से लापता है।
4 यदि पति लगातार दो वर्षों से भरण-पोषण नहीं दे रहा है।
5 यदि पति बदनाम औरतों की संगत करता है।
6 यदि पति शारीरिक व मानसिक यातना देता है।
7 यदि पति भयानक यौन रोगी है।
8 यदि पति को लंबी सजा हो गई है।
9 यदि पति को भयंकर कुष्ठ रोग हो गया है।
10 यदि पति मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया हो और स्वस्थ होने की संभावना नहीं हो।
11 यदि पति बिना किसी कारण के विवाहित दायित्व का पालन नहीं करता हो।
12 यदि पति ने धर्म बदल लिया हो।
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