Suneel Jatley vs State of Haryana Case in Hindi
Suneel Jatley vs State of Haryana Case in Hindi
सुनील जेटली बनाम हरियाणा राज्य के मामले एमबीबीएस और बीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए गांवों के स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक शिक्षा प्राप्त छात्रों के लिए किए गए आरक्षण को इस आधार पर और संवैधानिक घोषित कर दिया गया कि गांवों के स्कूलों में शिक्षा प्राप्त और शहरी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त छात्रों में किया गया वर्गीकरण किसी बोधगम्य अंतर पर नहीं आधारित है ओरिया अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करता है तथा और संवैधानिक है| गांव के छात्रों को भी कक्षा 9 से कक्षा 12:00 तक शहरी छात्रों के साथ ही शिक्षा प्राप्त करना होता है| इस प्रकार दोनों प्रकार के छात्र समान परिस्थितियों में ही रहते हैं अतः गांव के स्कूलों में शिक्षा प्राप्त छात्रों के लिए मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए स्थानों का आरक्षण करना एक प्रति वर्गीकरण है जिसकी अनुमति अनुच्छेद 14 नहीं देता है
Comments
Post a Comment