Citizens and Non Citizens have protection of Article 14 in Hindi
Citizens and Non Citizens have protection of Article 14 in Hindi
अनुच्छेद 14 का संरक्षण' नागरिक' और 'अनागरिक' दोनों को प्राप्त है- अनुच्छेद 14 में 'नागरिक' शब्द के स्थान पर 'व्यक्ति' शब्द का प्रयोग किया गया है इसका तात्पर्य है कि यह अनुच्छेद भारत के क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों को, चाहे वह भारत का नागरिक हो या विदेशी हो विधि के समक्ष समता का अधिकार प्रदान करता है भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति चाहे भारतीय नागरिक हो अथवा नहीं, समान विधि के अधीन होगा और उसे विधि का समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा इसके विपरीत अनुच्छेद 15,16,17 ,18 आदि के उपबन्धों का लाभ केवल 'नागरिकों' को ही प्राप्त है अनुच्छेद 14 में उल्लिखित मूल अधिकार सभी व्यक्तियों को ही प्राप्त है अनुच्छेद 14 नागरिक और अनागरिक मैं कोई भेद नहीं करता है विधि के समक्ष समता का अधिकार सभी व्यक्तियों को बिना किसी मूलवंश, रंगभेद और राष्ट्रीयता के भेदभाव के प्रदान किया गया है
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