M K Acharya vs CMD West Bengal State Electricity Distribution Co Ltd - Bijli Paane ka Adhikar

ऍम के आचार्य बनाम सी ऍम डी वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के केस में कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह कहा है की बिजली पाने का अधिकार  अनुच्छेद २१ के अंतर्गत दैहिक स्वाधीनता में आता है क्योंकि आधुनिक युग में बिजली के बिना जीवित रहना संभव नहीं है। 

यह केस अनुच्छेद इक्कीस में दी गयी प्राण एवं दैहिक सवतंत्रता का विस्तार दिखाता है।  मेनका गाँधी बनाम भारत सरकार के बाद से उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायलय ने अनुच्छेद इक्कीस की व्याख्या खुले मन से तथा नागरिकों के अधिकारों की विस्तृत रूप से व्याख्या की है 

M K Acharya vs CMD West Bengal State Electricity Distribution Co Ltd - Bijli Paane ka Adhikar

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