Pradeep Tandon vs Union of India Case Summary in Hindi
Pradeep Tandon vs Union of India Case Summary in Hindi - This case is a leading case on article 14
प्रदीप टंडन बनाम भारत संघ के अपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह अनिर्धारित किया है कि कुछ राज्यों द्वारा राज्य में केवल अधिवास या निवास स्थान के आधार पर योग्यता पर विचार किए बिना ए०बी०बी०एस० और एम० एस० तथा एम०डी० पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सभी स्थानों का आरक्षण किया जाना अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण है अता: असंवैधानिक है| न्यायाधिपथी ए०एन०सेठ और रंगनाथ मिश्र और अपनी ओर से न्यायाधिपथी श्री भगवती ने बहुमत का निर्णय सुनाते हुए या कहा कि उपयुक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए ना कि केवल विशेष राज्य में निवास अथवा विशेष संस्था के छात्र होने के आधार पर| उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए किसी योजना का उद्देश्य योग्यतम व्यक्तियों का चुनाव करना होना चाहिए योग्यता केवल निवास या अधिवास के आधार पर निर्धारित नहीं की जा सकती है इसके लिए अनेक बातों पर ध्यान देना चाहिए| योग्यता में उत्तम प्रज्ञा के साथ-साथ क्यों मस्तिष्क मूल विषयों का गहन ज्ञान कठिन परिश्रम करने की अनंत शक्ति और सामाजिक प्रतिबद्धता और निर्धन व्यक्तियों के लिए क्या की भावना आदि बातें आती हैं| योग्यता के उक्त नियम का अनादर केवल दो आधारों पर औचित्य पूर्ण हो सकता है राज्य की विशेष आवश्यकता अर्थात जिन्हें मेडिकल शिक्षा दी जाए विराज में रहे और वहां के लोगों की सेवा करें
(2) क्षेत्र का पिछड़ापन किंतु इस मामले में भी एमबीबीएस में आरक्षण 70% से अधिक नहीं किया जा सकता और एमएस तथा एमडी में तो निवास के आधार पर प्रवेश के लिए आरक्षण बिल्कुल नहीं किया जा सकता है| किंतु इस सीमा पर समय-समय पर पुनर्विचार करना चाहिए और इसे घटाना चाहिए| स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में एमएस एमडी संस्थागत प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश के लिए कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए तथा प्रवेश केवल योग्यता के आधार पर संपूर्ण भारत को एक इकाई मानकर किया जाना चाहिए|
उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय है और स्वागत योग्य है| न्यायालय ने पूरे देश के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए पालन की जाने वाली विधि को सूस्पष्ट कर दिया है| निश्चय ही यह निर्णय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने में जो हमारे संविधान का एक उद्देश्य है सहायक होगा|
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