अधिवास द्वारा नागरिकता कैसे अर्जित की जा सकती है | Citizenship by Domicile in India
प्रश्न - अधिवास द्वारा नागरिकता कैसे अर्जित की जा सकती है?
उत्तर-- अधिवास नागरिकता अर्जित करने का एक माध्यम है। संविधान के अनुच्छेद 5 में यह कहा गया है कि इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत राज्य क्षेत्र में अभियात है और
1. जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था
2.जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था
3.जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा है भारत का नागरिक होगा।
अधिवास से अभिप्राय ऐसे स्थाई घर या स्थान से है जहां व्यक्ति का स्थाई रूप से तथा अनिश्चितकाल तक निवास करने का आशय है ।।(प्रदीप जैन बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया ए. आई. आर .1984 एस.सी. 1420 ) व्यक्ति का अधिवास केवल तभी कहा जा सकता है जब उसका जन्म हो गया हो (नगीना देवी बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया ए. आई. आर. 2010 पटना 117)
Citizenship by Domicile in India in Hindi
उत्तर-- अधिवास नागरिकता अर्जित करने का एक माध्यम है। संविधान के अनुच्छेद 5 में यह कहा गया है कि इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत राज्य क्षेत्र में अभियात है और
1. जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था
2.जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था
3.जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा है भारत का नागरिक होगा।
अधिवास से अभिप्राय ऐसे स्थाई घर या स्थान से है जहां व्यक्ति का स्थाई रूप से तथा अनिश्चितकाल तक निवास करने का आशय है ।।(प्रदीप जैन बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया ए. आई. आर .1984 एस.सी. 1420 ) व्यक्ति का अधिवास केवल तभी कहा जा सकता है जब उसका जन्म हो गया हो (नगीना देवी बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया ए. आई. आर. 2010 पटना 117)
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