क्या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है | Amendment in Preamble of Constitution
प्रश्न-- क्या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है?
उत्तर- प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न भाग है केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ़ केरल(ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 1461)के मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार इसमें संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन ऐसा संशोधन नहीं जिससे संविधान के आधारभूत ढांचे को क्षति पहुंचे।
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष ,लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना संविधान का आधारभूत ढांचा परिलक्षित करता है, इसलिए इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता।
Amendment in Preamble of Constitution as per Landmark Judgment of Kesavananda Bharti vs State of Kerala
उत्तर- प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न भाग है केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ़ केरल(ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 1461)के मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार इसमें संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन ऐसा संशोधन नहीं जिससे संविधान के आधारभूत ढांचे को क्षति पहुंचे।
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष ,लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना संविधान का आधारभूत ढांचा परिलक्षित करता है, इसलिए इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता।
Amendment in Preamble of Constitution as per Landmark Judgment of Kesavananda Bharti vs State of Kerala
Comments
Post a Comment