समान कार्य के लिए समान वेतन की अवधारणा | Concept of equal pay for equal work

प्रश्न - समान कार्य के लिए समान वेतन की अवधारणा को समझाइए?
Explain the concept of equal pay for equal work
उत्तर-- संविधान के अनुच्छेद 39 घ में यह प्रावधान किया गया है कि पुरुषों एवं स्त्रियों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो अभिप्राय हुआ कि समान कार्य के लिए पुरुष एवं स्त्रियों के वेतन में भिन्नता अर्थात भेदभाव नहीं होना चाहिए।
उत्तराखंड महिला कल्याण परिषद बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश (ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 1965) के मामले में ऐसे विभेद को असंवैधानिक माना गया है समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग के लिए आवश्यक है कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपेक्षित योग्यता धारण करता है( स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम दिव्य इंदु भट्टाचार्य ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 897)

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