शिक्षा का अधिकार | Right to Education

प्रश्न-- शिक्षा का अधिकार क्या है?
what is right to education?
उत्तर-- संविधान के अनुच्छेद 21- क में यह प्रावधान किया गया है कि - "राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा इस प्रकार प्रदान करेगा जिस प्रकार से राज्य विधि के अधीन निर्धारित करें।"
इस प्रकार संविधान (86 वा संशोधन) अधिनियम 2012 द्वारा अनुच्छेद 21-क अंतः स्थापित कर 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है।
अनिल पंजाब राव नहाटे बनाम स्टेट महाराष्ट्र( ए. आई. आर. 2011 एस. ओ. सी. 109 बंबई ) के मामले में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार माना गया है।

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