व्यापार या कारोबार करने का अधिकार
व्यापार या कारोबार करने का अधिकार- संविधान के अनुच्छेद 19(1) (छ)में भारत के प्रत्येक नागरिक को कोई भी वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने का मूल अधिकार प्रदान किया गया है |वस्तुत यह है एक महत्वपूर्ण अधिकार है क्योंकि यह व्यक्ति की आजीविका से जुड़ा हुआ है|
Landmark Cases of India / सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले
एम,आर ,कुंडल बनाम बार कैसॊल ऑफ इंडिया ( एआईआर 2009 हिमाचल प्रदेश 85) के मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा हिमाचल प्रदेश बार कैसिल के उस नियम को विधानसभा के अनुच्छेद 19 (1)(छ)के अंतर्गत असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है 45 वर्ष की आयु से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने पर रोक लगाता था|
अनुच्छेद 19 के अंतर्गत साधारण जनता के हित में केवल निम्न प्रकार से इस अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है-
(I) किसी वृत्ति या व्यापार के लिए आवश्यक वृतॊक या तकनीकी अहताये निर्धारित करके
(ii) नागरिकों को पूर्णत या भागत किसी व्यापार या कारोबार के अपवर्जित करके|
सोडनसिह बनाम नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी( ए,आई,आर, 1989एस, सी, 1988) के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा यह भी निर्धारित किया गया है इस पर युक्ति युक्त निबंन्थन लगाए जा सकते हैं|
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