नशीला पदार्थ, ड्रग सेवन करना, रखना, खरीदना- बेचना

 नशीला पदार्थ, ड्रग सेवन करना, रखना, खरीदना- बेचना

नारकोटिक ड्रग और साइकॉट्रॉपिक पदार्थ अधिनियम की धारा 15,16,17,18,व 27

अफीम, चरस , कोकीन, एल.एस.डी., हशीश, मरीजुआना आदि नशीले पदार्थों को खाना, रखना तथा बेचना एक गंभीर अपराध है। इस प्रकार के नशीले पदार्थ खाने वाला इसका आदी हो जाता है और उसके लिए इसके बगैर रहना मुश्किल हो जाता है। नशा करने वाले का शरीर कमजोर हो जाता है और वह मृत्यु की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। यदि कोई बगैर लाइसेंस के रस का उत्पादन करता है, रखता है, खरीदता बेचता है या कहीं ले जाता है तो वह इस अपराध के अंतर्गत दंडित किया जाएगा।

उदाहरण

इब्राहिम तथा मनोज चरस पीते हुए पकड़े गए। वह दोनों ड्रग सेवन का अपराध करते हैं।

दंड का प्रावधान

ड्रग सेवन के अपराध का दंड 1 वर्ष तक का कठोर कारावास या 20 हजार तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।

ड्रग रखने, खरीदने- बेचने  या ले जाने के अपराध की गंभीरता नशीले पदार्थ की मात्रा के अनुसार तय की जाती है। एक  दंड कम से कम 10 वर्ष तथा अधिक से अधिक 20 वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख से दो लाख तक का जुर्माना हो सकता है।

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