दो शादी करना
क्या दो शादी करना अपराध है?
(धारा 494 व 497)
भारतीय दंड संहिता की धारा 494 व 497 के तहत यदि शादीशुदा व्यक्ति पहले जीवनसाथी के जीवित रहते दूसरी शादी करता है तो वह दो शादी करने का अपराध करता है। दूसरी शादी कानून की नजर में शादी नहीं मानी जाती है, जिससे दूसरी शादी से आई पत्नी को कानूनी पत्नी का दर्जा नहीं मिलता। वह मात्र रखैल बन कर रह जाती है। पहली शादी से कानूनी तलाक के बाद ही दूसरी शादी को कानून मान्यता देता है।
उदाहरण
एक व्यक्ति शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे शहर जा कर दूसरी स्त्री से विवाह कर लेता है। उस व्यक्ति ने पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी की वह व्यक्ति दो शादी करने का अपराध करता है।
दंड का प्रावधान
अपराध का दंड 7 वर्ष तक का कारावास तथा जुर्माना हो सकता है।
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