जानवरों के संबंध में लापरवाही

 क्या जानवरों के संबंध में लापरवाही अपराध है ?

भारतीय दंड संहिता धारा 289 के तहत कोई व्यक्ति यदि जानवर रखता है तो उसका कर्तव्य है कि वह पूरी सावधानी बरतें, जिससे उस जानवर के कारण किसी को कोई खतरा ना हो। यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह इस अपराध का दोषी है।

उदाहरण

1 मुकेश एक घोड़ा पतली सड़क के किनारे बांधता है। घोड़े के पिछले पैर के पास जो कोई जाता है घोड़ा अपने स्वभाव के कारण उसे दुलत्ती मार देता है। घोड़ा रखने वाला व्यक्ति जानवर रखने में लापरवाही का अपराधी है।

2 मोहन अपने घर में खूंखार कुत्ता रखता है। वह कुत्ता यदि छूट जाए तो निश्चित रूप से किसी को काट सकता है। कुत्ता एक दिन अपने मालिक की लापरवाही से छूट कर एक व्यक्ति को काट लेता है| मोहन कुत्ता रखने में लापरवाही का अपराधी है।

दंड

इस अपराध का दंड 6 महीने का कारावास या 1 हजार रुपए जुर्माना या दोनों हो सकता है।

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