बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना
क्या बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना अपराध है ?
बिना ड्राइविंग लाइसेंस के मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोपेड ,कार, ट्रक, बस आदि चलाना अपराध है। सरकार ने गाड़ी चलाने के लिए उम्र भी तय की है। 16 साल से कम व्यक्ति को कोई गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है। 16 वर्ष की आयु हो जाने के बाद बिना गियर की गाड़ी ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बाद चलाने की आज्ञा है। गियर वाली गाड़ी चलाने का लाइसेंस 18 वर्ष पूरा होने पर दिया जाता है। यह लाइसेंस आर.टी.ओ. द्वारा दिया जाता है।
दंड का प्रावधान
बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने की अपराध का दंड 3 महीने का कारावास या ₹500 जुर्माना या दोनों हो सकता है।
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