कंप्यूटर हैक करना

 क्या कंप्यूटर हैक करना अपराध है 

आई.टी.एक्ट 2000 की धारा 66

आई.टी.एक्ट 2000 की धारा 66 के तहत यदि कोई गलत नियत से किसी के कंप्यूटर सिस्टम से या कंप्यूटर नेटवर्क से छेड़छाड़ करके उसके अंदर रखी जानकारियां वह आंकड़े आदि चुराता है। वायरस द्वारा प्रोग्राम तथा आंकड़ों को नष्ट करता है नुकसान पहुंचाता है या परिवर्तित करता है तो वह कंप्यूटर हैक करने का अपराधी होता है।

उदाहरण

इकबाल ने मोहन के कंप्यूटर से गुप्त जानकारियां चुरा कर मोहन के प्रतिद्वंदी को बेच दी इकबाल ने कंप्यूटर हैक करने का अपराध किया है।

2 मोहन के व्यापार को नुकसान पहुंचाने के लिए इकबाल ने उसके कंप्यूटर सिस्टम को एक वायरस द्वारा खराब कर दिया, जिससे मोहन का बहुत नुकसान हो सकता है एकबाल ने मोहन का कंप्यूटर हैक करने का अपराध किया है।

दंड का प्रावधान

3 वर्ष तक का कारावास या  5 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों।

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